आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 593

बदल दिया, आदि विदेशी कंपनी जहां दस्तावेजों, द्वारा रजिस्ट्रार को दिया जा पर लौटें

धारा

धारा संख्या

593

अध्याय शीर्षक

अध्याय XI - भारत के बाहर निगमित कंपनियाँ

अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 1956 (निरस्त)

वर्ष

बदल दिया, आदि विदेशी कंपनी जहां दस्तावेजों, द्वारा रजिस्ट्रार को दिया जा पर लौटें

बदल दिया, आदि विदेशी कंपनी जहां दस्तावेजों, द्वारा रजिस्ट्रार को दिया जा पर लौटें

आदि दस्तावेजों, बदल जहां विदेशी कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार को दिया जा लौटें. ७६

593.   किसी भी परिवर्तन किए गए या तब होती है, तो इन

(क) चार्टर, विधियों, या ज्ञापन और एक विदेशी कंपनी या गठन या एक विदेशी कंपनी के गठन को परिभाषित अन्य साधन का लेख; या

(ख) एक विदेशी कंपनी के पंजीकृत या प्रिंसिपल कार्यालय; या

(ग) के निदेशकों या एक विदेशी कंपनी के सचिव 77 [***]; या

(घ) के नाम या एक विदेशी कंपनी की ओर से सेवा को स्वीकार करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों में से किसी का पता; या

(ई) भारत में कंपनी के कारोबार का मुख्य स्थान;

कंपनी, निर्धारित समय के भीतर, पंजीकरण परिवर्तन के निर्धारित ब्यौरे युक्त एक वापसी के लिए रजिस्ट्रार को देने का अनुरोध करेगा.

 

 ७६.  नियम 17 और 18 और ई फार्म नं 49 व 52 सामान्य नियम और प्रपत्र के देखें.

 77. कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए "या ब्यौरे निर्देशकों और सचिव की सूची में निहित" 15-10-1965.

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