कर से प्रभार्य लाभ
कर से प्रभार्य लाभ
59.(1)धारा 41 की उपधारा (1) के उपबंध धारा 56 के अधीन निर्धारिती को आय की संगणना करने में, यावत्शक्य, वैसे ही लागू होंगे जैसे वे ''कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ'' शीर्ष के अधीन निर्धारिती की आय की संगणना करने में लागू होते हैं।
(2) [* * *]
(3) [* * *]
[वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा संशोधित रूप में]

