आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 59

कर के दायरे में मुनाफा

धारा

धारा संख्या

59

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1988

कर के दायरे में मुनाफा

कर के दायरे में मुनाफा

कर के दायरे में मुनाफा.

५९. (1) की उप - धारा के प्रावधानों (1) धारा 41 के तहत एक निर्धारिती की आय की गणना में, अब तक हो सकता है, के रूप में लागू नहीं होगी धारा 56 वे सिर "लाभ के तहत एक निर्धारिती की आय की गणना में लागू होते हैं, और व्यवसाय या पेशे के लाभ ".

(2) 7 [***]

(3) 8 [***]

9 [***]

 

प्र.7.        उप - धारा (2) कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा छोड़ा गया था 1988/01/04. पहले अपनी चूक के लिए, उप - धारा (2) के रूप में नीचे खड़ा था:

'(2) किसी भी इमारत, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर जो खंड (ख) और (ग) उप - धारा (2) के खंड 56 के बेच रहे हैं लागू करने के लिए करते हैं, (, त्याग ध्वस्त या उप - धारा के प्रावधानों को नष्ट कर दिया 2 ) धारा 41 की वे सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ" के तहत एक निर्धारिती की आय की गणना में लागू धारा 56 के तहत एक निर्धारिती की आय की गणना में, अब तक हो सकता है, के रूप में लागू नहीं होगी. '

8 उप - धारा (3) कराधान कानून प्रभावी (संशोधन) अधिनियम, 1970, द्वारा डाला गया था 1971/01/04 और बाद में कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1988/01/04. पहले अपनी चूक के लिए, उप - धारा (3) के रूप में नीचे खड़ा था:

'(3) किसी भी संरचना या काम खारिज की उपधारा (2) लागू होता है धारा 56 के बेचा जाता है जो खंड (ग) एक इमारत के संबंध में या में धारा 32 की उप - धारा (1 ए) में निर्दिष्ट, कहां ध्वस्त या नष्ट कर दिया या इमारत के संबंध में पट्टा या अधिभोग की अन्य अधिकार के दृढ़ संकल्प का एक परिणाम के रूप में आत्मसमर्पण कर दिया है, धारा 41 की उप - धारा (2) के प्रावधानों कंप्यूटिंग में, अब तक हो सकता है, के रूप में लागू नहीं होगी धारा 56 के तहत एक निर्धारिती की आय वे सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ" के तहत एक निर्धारिती की आय की गणना में लागू के रूप में. '

9 कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1988/01/04. पहले अपनी चूक के लिए, स्पष्टीकरण के अधीन के रूप में खड़ा था:

'स्पष्टीकरण:. इस खंड के प्रयोजन के लिए, "बेचा" अभिव्यक्ति (1) धारा 32 की उप - धारा के रूप में ही अर्थ होगा'

 

 

[1988 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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