आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 58

राशियाँ घटाया नहीं

धारा

धारा संख्या

58

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल मुख्य आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1976

राशियाँ घटाया नहीं

राशियाँ घटाया नहीं

घटाया नहीं के बराबर है.

58 (1) में निहित विपरीत करने के लिए कुछ भी बात के होते हुए खंड 57 , निम्न मात्रा अर्थात्, सिर "अन्य स्रोतों से आय 'के तहत आय प्रभार्य कंप्यूटिंग में घटाया नहीं होगा: -

(क) किसी भी निर्धारिती के मामले में

(मैं) निर्धारिती की किसी भी निजी खर्च;

(Ii) भारत से बाहर देय है जो इस अधिनियम के तहत किसी भी ब्याज प्रभार्य अध्याय XVI1B के तहत और में भुगतान किया है या काट लिया नहीं किया गया है जो कर पर, (अप्रैल, 1938 के 1 दिन पहले सार्वजनिक सदस्यता के लिए जारी किए गए ऋण पर ब्याज नहीं किया जा रहा) के तहत एक एजेंट के रूप में इलाज किया जा सकता है, जो भारत में कोई व्यक्ति नहीं है सम्मान जिनमें से अनुभाग 163 ;

(Iii) सिर "वेतन" के अंतर्गत प्रभार्य है जो किसी भी भुगतान, यह भारत के बाहर देय है, तो कर उस पर भुगतान या अध्याय XV1IB तहत उधर से काट लिया गया है, जब तक;

(Iv) [वित्त द्वारा छोड़े गए (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी 1972/01/04;]

(ख) एक कंपनी के मामले में, प्रकृति के किसी भी खर्च या भत्ता के खंड (ग) में निर्दिष्ट खंड 40 राशि उसके उप - खंड (मैं में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की कुल आय में शामिल है जो होते हुए भी, की) खंड (ग) के खंड 40 .

3 [(1 ए) के उप - खंड के प्रावधानों (आईआईए) खंड (क) के खंड 40 वे कंप्यूटिंग में लागू होते हैं, जहां तक हो सके, सिर "अन्य स्रोतों से आय 'के तहत आय प्रभार्य कंप्यूटिंग में लागू नहीं होगी सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत आय प्रभार्य.]

(2) के प्रावधानों के खंड 40A मुनाफे और व्यवसाय या पेशे के लाभ "वे सिर के तहत आय प्रभार्य कंप्यूटिंग में लागू के रूप में", अब तक हो सकता है, के रूप में अन्य स्रोतों से सिर की आय के तहत आय प्रभार्य कंप्यूटिंग में लागू नहीं होगी ".

4 [(3) एक निर्धारिती के मामले में, एक विदेशी कंपनी जा रहा है, के प्रावधानों के खंड 44D वे कंप्यूटिंग में लागू होते हैं, जहां तक हो सके, सिर "अन्य स्रोतों से आय 'के तहत आय प्रभार्य कंप्यूटिंग में लागू नहीं होगी सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत आय प्रभार्य.]

 

(3) 1962/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1972, द्वारा डाला.

(4) वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा डाला 1976/01/06.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित]

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