आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 57

कटौतियां

धारा

धारा संख्या

57

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2021

कटौतियां

कटौतियां

कटौतियां

57. ''अन्य स्रोतों से आय'' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना निम्नलिखित कटौतियां करने के पश्चात् की जाएंगी, अर्थात् :–

(i) 77कक[लाभांश] लाभांशों या प्रतिभूतियों पर ब्याज की दशा में ऐसी कोई युक्तियुक्त राशि जो निर्धारिती की ओर से ऐसे लाभांश या ब्याज वसूल करने के प्रयोजन के लिए बैंककार या अन्य व्यक्ति को कमीशन या पारिश्रमिक स्वरूप संदत्त की गई है;

(iक) उस प्रकार की आय की दशा में जो धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (x) में दी गई है और जो ''अन्य स्रोतों से आय'' शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य है जहां तक हो सके, धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (vक) के उपबंधों के अनुसार कटौतियां;

(ii) इस प्रकार की आय की दशा में जो धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (ii) और खंड (iii) में निर्दिष्ट की गई है, यावत्शक्य धारा 30 के खंड () के उपखंड (ii) और खंड (), धारा 31 और धारा 32 की उपधारा (1) और (2) के उपबंधों के अनुसार तथा धारा 38 के उपबंधों के अधीन कटौतियां;

(iiक) कुटुम्ब पेंशन की प्रकृति की आय की दशा में ऐसी आय के तैंतीस सही एक बटा तीन प्रतिशत के बराबर राशि की या पंद्रह हजार रुपए की, इनमें से जो भी कम हो, कटौती।

स्पष्टीकरण.–इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ''कुटुम्ब पेंशन'' से अभिप्रेत है किसी कर्मचारी की मृत्यु की दशा में उसके कुटुम्ब के किसी व्यक्ति को नियोजक द्वारा नियमित रूप से संदेय मासिक रकम;

(iii) ऐसा कोई अन्य व्यय (जो पूंजीगत व्यय की प्रकृति का नहीं) जो ऐसी आय पैदा करने या अर्जित करने के प्रयोजन के लिए संपूर्णत: और अनन्यत: उपगत या किया गया हो;

(iv) धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (viii) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय की दशा में, ऐसी आय के पचास प्रतिशत के बराबर किसी राशि की कटौती और इस धारा के किसी अन्य खंड के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

77कख[परंतु किसी पूर्ववर्ष में ब्याज व्यय के मद्दे कटौती से भिन्न, लाभांश आय या धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि की यूनिटों के संबंध में आय, या धारा 10 के खंड (35) के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी विनिर्दिष्ट कंपनी से यूनिटों के संबंध में आय, और इस धारा के अधीन, ऐसी कटौती के बिना, उस वर्ष की कुल आय में सम्मिलित लाभांश आय या ऐसी यूनिटों के संबंध में आय की बीस प्रतिशत से अधिक कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।]

स्पष्टीकरण.–[वित्त अधिनियम, 1988 द्वारा 1.4.1989 से लोप किया गया।]

 

77कख. वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा 1.4.2021 से अंत:स्थापित।

77कक. वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा 1.4.2021 से "धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित रूप में]

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