कटौतियां
कटौती.
57 सिर "अन्य स्रोतों से आय 'के तहत आय प्रभार्य अर्थात् निम्नलिखित कटौती, बनाने के बाद अभिकलन किया जाएगा: -
(I) लाभांश के मामले में, किसी भी उचित राशि निर्धारिती की ओर से इस तरह के लाभांश को साकार करने के उद्देश्य के लिए एक बैंकर या किसी भी अन्य व्यक्ति को कमीशन या पारिश्रमिक के माध्यम से भुगतान किया;
(Ii) प्रकृति की आय के मामले में खंड (द्वितीय) और में निर्दिष्ट (iii) की उपधारा (2) के खंड 56 , कटौती, अब तक हो सकता है, के रूप में उपखंड के प्रावधानों के अनुसार (ii) खंड (क) और खंड (ग) धारा 30 , धारा 31 और 19 [उप वर्गों (1), (1 ए) और (2)] की धारा 32 और के प्रावधानों के अधीन वर्गों 34 और 38 ;
(Iii) किसी भी अन्य व्यय (पूंजीगत व्यय की प्रकृति में नहीं किया जा रहा) से बाहर रखा या ऐसी आय बनाने या कमाने के उद्देश्य के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से खर्च:
20 [खंड (i) या खंड (ग) में निहित कुछ नहीं एक विदेशी कंपनी होने के नाते, एक निर्धारिती के मामले में लाभांश के माध्यम से आय की गणना में लागू नहीं होगी.
विवरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए धारा 58 , 'विदेशी कंपनी' के रूप में ही अर्थ होगा अनुभाग 80B ].
प्र.19. एवजी के लिए "उप वर्गों (1) और (2)" कराधान कानून (संशोधन) द्वारा अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1971/01/04.
प्र.20. वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा डाला 1976/01/06.
[वित्त अधिनियम, 1983 के द्वारा संशोधित]

