कटौतियां
कटौती.
57 सिर "अन्य स्रोतों से आय 'के तहत आय प्रभार्य अर्थात् निम्नलिखित कटौती, बनाने के बाद अभिकलन किया जाएगा: -
लाभांश के मामले में (मैं) 93A [या प्रतिभूतियों पर ब्याज], ऐसे लाभांश को साकार करने के उद्देश्य के लिए एक बैंकर या किसी भी अन्य व्यक्ति को कमीशन या पारिश्रमिक के माध्यम से भुगतान किसी भी उचित राशि 93A निर्धारिती की ओर से [या ब्याज] ;
93 [(आइए) प्रकृति की आय के मामले में (एक्स) के खंड (24) के उप - खंड में निर्दिष्ट धारा 2 , कटौती सिर "अन्य स्रोतों से आय 'के तहत आय कर के दायरे में है, जो इतना की उपधारा के खंड के प्रावधानों (VA) (1) के अनुसार, हो सकता है अब तक के रूप में धारा 36 ;]
(Ii) प्रकृति की आय के मामले में खंड (द्वितीय) और में निर्दिष्ट (iii) की उपधारा (2) के खंड 56 , कटौती, अब तक हो सकता है, के रूप में उपखंड के प्रावधानों के अनुसार (ii) खंड (क) और खंड (ग) धारा 30 , धारा 31 और 94 [उप वर्गों (1), 95 [***] और (2)] की धारा 32 और के उपबंधों के अधीन 96 [ खंड 38 ];
(Iii) किसी भी अन्य व्यय (पूंजीगत व्यय की प्रकृति में नहीं किया जा रहा) से बाहर रखा या ऐसी आय बनाने या कमाने के उद्देश्य के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से खर्च:
97 [खंड (i) या खंड (ग) में निहित कुछ नहीं एक विदेशी कंपनी होने के नाते, एक निर्धारिती के मामले में लाभांश के माध्यम से आय की गणना में लागू नहीं होगी.
स्पष्टीकरण: 97A [वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1989/01/04.]
93 वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1972/01/04.
93A . वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
94 एवजी के लिए "उप वर्गों (1) और (2)" कराधान कानून (संशोधन) द्वारा अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1971/01/04.
95 ", (1 ए)" कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) द्वारा छोड़े गए अधिनियम, 1986 से प्रभावी 1988/01/04.
96 कराधान कानून (विविध प्रावधान 8c संशोधन) अधिनियम, 1986, हम एफ द्वारा "वर्गों 34 और 38" के लिए एवजी. 1988/01/04.
97 वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी bythe सम्मिलित किया 1976/01/06.
97A . पहले अपनी चूक के लिए, स्पष्टीकरण के अधीन के रूप में पढ़ा:
"इस अनुभाग और धारा 58 के प्रयोजनों के लिए," विदेशी कंपनी "खंड 80B में के रूप में एक ही अर्थ होगा."
[1988 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

