धारा 206कक का संशोधन
धारा 206कक का संशोधन।
56. आय-कर अधिनियम की धारा 206कक की उपधारा (1) में पहले परन्तुक के पश्चात् 1 जुलाई, 2021 से निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
"परन्तु यह और कि जहां धारा 194थ के अधीन कर की कटौती की जानी अपेक्षित हैं, खंड (iii) के उपबंध ऐसे लागू होंगे मानो "बीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "पांच प्रतिशत" शब्द रख दिए गए थे।"।

