नई धारा 22घघ की प्रविष्टि
नई धारा 22DD की प्रविष्टि
56 संपत्ति कर अधिनियम की धारा 22d के बाद निम्न अनुभाग अर्थात्, डाला जाएगा: -
राजस्व की रक्षा के लिए अनंतिम कुर्की आदेश को निपटान आयोग की पावर
"22DD. (1) कहाँ है, यह पहले किसी भी कार्यवाही के लम्बित के दौरान, समझौता आयोग राजस्व के हितों की रक्षा के उद्देश्य के लिए यह ऐसा करने के लिए आवश्यक है कि राय है, यह, आदेश द्वारा, किसी भी संपत्ति से संबंधित प्रावधिक संलग्न कर सकते हैं धारा 32 द्वारा इस अधिनियम को लागू कर दिया के रूप में आयकर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में उपबंधित रीति से आवेदक:
एक आवेदन अनुभाग 22C के तहत किया जाता है पहले खंड 34C के अधीन किए गए एक अनंतिम लगाव तुरंत लंबित है जहां, इस उपधारा के तहत एक आदेश अनुभाग 34C के अधीन किए गए एक आदेश जारी रखा जाएगा जो अप अवधि तक इस तरह के अनंतिम लगाव जारी करेगा बशर्ते कि इस तरह के आवेदन नहीं किया गया था यदि:
उक्त आदेश मूल रूप से किया गया था के रूप में अगर समझौता आयोग इस उपधारा के तहत एक आदेश गुजरता है जहां पूर्ववर्ती परंतुक में अवधि की समाप्ति के बाद, उप - धारा के प्रावधानों (2) इस तरह के आदेश को लागू नहीं होगी परंतु समझौता आयोग द्वारा पारित कर दिया.
(2) उप - धारा के तहत निपटान आयोग द्वारा की गई हर अनंतिम लगाव (1) (1) उप - धारा के अधीन किए गए आदेश की तिथि से छह महीने की अवधि की समाप्ति के बाद प्रभाव नहीं रहेगा:
समझौता आयोग, लिखित रूप में दर्ज किया जा कारणों के लिए, विस्तार की कुल अवधि के किसी भी मामले में दो साल से अधिक नहीं होगी, हालांकि, कि यह ठीक समझे ऐसी अतिरिक्त अवधि या समय से उक्त अवधि का विस्तार, तो दे सकती है. " .
[वित्त अधिनियम, 1988]

