अन्य स्रोतों से आय
अन्य स्रोतों से एफ-आय
अन्य स्रोतों से होने वाली आय
56 इसे किसी भी के तहत आय-कर के दायरे में नहीं है, "अन्य स्रोतों से आय" सिर के तहत आय-कर के दायरे में होगी इस अधिनियम के तहत कुल आय से बाहर रखा जाना नहीं है जो हर तरह के (1) आय में निर्दिष्ट सिर धारा 14 , आइटम एक ई को
(2) विशेष रूप से, और उप-धारा (1) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्न आय अर्थात्, सिर "अन्य स्रोतों से आय 'के तहत आय-कर के दायरे में होगी: -
(मैं) लाभांश;
(Ii) मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर से आय निर्धारिती से संबंधित और आय सिर "मुनाफे और व्यवसाय या पेशे के लाभ 'के तहत आय-कर के दायरे में नहीं है, तो किराए पर दें;
अगर यह होता है (तीन) एक निर्धारिती किराया मशीनरी, संयंत्र या उससे संबंधित फर्नीचर और भी इमारतों, और इमारतों के देने पर देता है जहां कहा, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर, ऐसे देने से आय के देने से अविभाज्य है सिर "मुनाफे और व्यवसाय या पेशे के लाभ 'के तहत आय-कर के दायरे में नहीं.
[वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित, 1964]

