आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 56

अन्य स्रोतों से आय

धारा

धारा संख्या

56

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1971

अन्य स्रोतों से आय

अन्य स्रोतों से आय

अन्य स्रोतों से एफ आय

आय अन्य स्रोतों frome.

56 यह सिर से किसी के अधीन आय कर के दायरे में नहीं है (1) इस अधिनियम के तहत कुल आय में से बाहर रखा जाना करने के लिए नहीं है जो हर तरह की आय सिर "अन्य स्रोतों से आय 'के तहत आय कर के दायरे में होगी में निर्दिष्ट धारा 14 ई के लिए, आइटम एक

(2) विशेष रूप से और उप - धारा के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना (1), निम्न आय, अर्थात् सिर "अन्य स्रोतों से आय 'के तहत आय कर के दायरे में होगी:

(I) लाभांश;

(आइए) आय (आठ) के खंड (24) के उप - खंड में निर्दिष्ट धारा 2 ;

मशीनरी, संयंत्र या निर्धारिती से संबंधित और आय सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत आय कर के दायरे में नहीं है, तो भाड़े पर देना फर्नीचर से (द्वितीय) आय;

(Iii) एक निर्धारिती किराया मशीनरी, संयंत्र या उसे और भी इमारतों से संबंधित फर्नीचर पर देता है, और यह है कि अगर इमारतों की दे ने कहा कि मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर, ऐसे देने से आय के देने से अविभाज्य है, जहां सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत आय कर के दायरे में नहीं.

 

 

[वित्त द्वारा संशोधित (नं. 2) अधिनियम, 1971 और कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970]

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