अन्य स्रोतों से आय
अन्य स्रोतों से एफ आय
अन्य स्रोतों से होने वाली आय.
28 56.यह किसी के तहत आय कर के दायरे में नहीं है (1) इस अधिनियम के तहत कुल आय में से बाहर रखा जाना करने के लिए नहीं है जो हर तरह की आय, सिर "अन्य स्रोतों से आय 'के तहत आय कर के दायरे में होगी धारा 14, ई. के लिए आइटम एक में निर्दिष्ट सिर
(2) विशेष रूप से, और उप - धारा के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना (1), निम्न आय, अर्थात्, सिर "अन्य स्रोतों से आय 'के तहत आय कर के दायरे में होगी: -
(I) लाभांश;
29 [(आइए) की धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (आठवीं) में निर्दिष्ट आय;]
30 [धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (ग्यारहवीं) में निर्दिष्ट (आईबी) आय;]
31 [ऐसी आय सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत आय कर के दायरे में नहीं है, तो धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (एक्स) में निर्दिष्ट (आईसी) आय;]
32 [प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में (आईडी) आय, आय सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत आय कर के दायरे में नहीं है अगर;]
मशीनरी, संयंत्र या निर्धारिती से संबंधित और आय सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत आय कर के दायरे में नहीं है, तो भाड़े पर देना फर्नीचर से (द्वितीय) आय;
(Iii) एक निर्धारिती किराया मशीनरी, संयंत्र या उसे और भी इमारतों से संबंधित फर्नीचर पर देता है, और यह है कि अगर इमारतों की दे ने कहा कि मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर, ऐसे देने से आय के देने से अविभाज्य है, जहां सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत आय कर के दायरे में नहीं;
33 [(चतुर्थ) की धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (ग्यारहवीं) में निर्दिष्ट आय, ऐसी आय सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत या सिर के तहत आय कर के दायरे में नहीं है अगर "वेतन".]
प्र 28 यह भी देखें पत्र [F.No. 40/29/67-IT (एआई)], 22-5-1967 दिनांक 31-11-1983 सर्कुलर नं 371, 1985/12/02 और सर्कुलर नंबर 3 डी सर्कुलर नं 409, ( XXXI-20), 30-3-1967 दिनांकित.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र.29. वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा डाला 1965/01/04.
प्र.30. वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1972/01/04.
प्र.31.वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1988/01/04.
प्र.32. वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
प्र.33. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1996 से प्रभावी 1996/01/10.

