कुछ विशेष डिबेंचरों के नवीनीकरण पर भत्ता।
कुछ विशेष डिबेंचरों के नवीनीकरण पर भत्ता।
55.जब किसी विधिवत् स्टाम्पित डिबेंचर को उसी शर्तों पर नए डिबेंचर जारी करके नवीकृत किया जाता है, तो कलेक्टर, एक माह के भीतर आवेदन किए जाने पर, ऐसे डिबेंचर जारी करने वाले व्यक्ति को मूल डिबेंचर या नए डिबेंचर पर स्टाम्प का मूल्य, जो भी कम हो, वापस करेगा:
बशर्ते कि मूल डिबेंचर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और कलेक्टर द्वारा उसे राज्य सरकार के निर्देशानुसार रद्द कर दिया जाए।
स्पष्टीकरण.-निम्नलिखित परिवर्तनों के बावजूद किसी डिबेंचर को इस धारा के अर्थ के अंतर्गत उन्हीं शर्तों के अनुसार नवीकृत माना जाएगा:
| (क) | एक मूल डिबेंचर के स्थान पर दो या अधिक डिबेंचर का निर्गमन, सुरक्षित कुल राशि समान होना; | |
| (ख) | दो या अधिक मूल डिबेंचर के स्थान पर एक डिबेंचर का निर्गमन, सुरक्षित कुल राशि समान होना; | |
| (ग) | नवीकरण के समय मूल धारक के नाम के स्थान पर धारक के नाम का प्रतिस्थापन; तथा | |
| (घ) | ब्याज की दर या उसके भुगतान की तारीखों में परिवर्तन। |

