आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 54च

आवासीय घर में निवेश करने के मामले में आरोप लगाए जाने की नहीं कुछ पूंजीगत परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर "पूंजीगत लाभ

धारा

धारा संख्या

54च

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1988

आवासीय घर में निवेश करने के मामले में आरोप लगाए जाने की नहीं कुछ पूंजीगत परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर "पूंजीगत लाभ

आवासीय घर में निवेश करने के मामले में आरोप लगाए जाने की नहीं कुछ पूंजीगत परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर "पूंजीगत लाभ

72 [पूंजी आवासीय घर में निवेश करने के मामले में आरोप लगाए जाने की नहीं कुछ पूंजीगत परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर लाभ.

54F. (1) 73 [उप - धारा के प्रावधानों के अधीन (4), जहाँ, एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार जा रहा है एक निर्धारिती के मामले में], पूंजीगत लाभ किसी भी लंबी अवधि के पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न होती है, नहीं , और निर्धारिती (मूल संपत्ति के रूप में भेजा इस खंड में इसके बाद) एक आवासीय घर जा रहा है, इससे पहले कि एक वर्ष या की अवधि के भीतर किया गया है 74 [दो साल] स्थानांतरण जगह खरीदी, या ले लिया है उस दिन के बाद एक के भीतर है उस तारीख के निर्माण के बाद तीन साल की अवधि, एक आवासीय घर (नई परिसंपत्ति के रूप में निर्दिष्ट इस खंड में इसके बाद); राजधानी गम इस खंड के निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, कि, कहने के लिए है -

नई संपत्ति की लागत मूल संपत्ति के संबंध में शुद्ध विचार से भी कम नहीं है अगर (एक), इस तरह के पूंजी लाभ के पूरे के तहत शुल्क नहीं लिया जाएगा धारा 45 ;

(ख) नई संपत्ति की लागत मूल संपत्ति के संबंध में शुद्ध विचार से भी कम है, तो पूंजी का पूरी करने के लिए भालू के लिए नई संपत्ति भालू की लागत के रूप में उसी अनुपात लाभ के रूप में पूंजी लाभ का इतना शुद्ध विचार, के तहत शुल्क नहीं लिया जाएगा धारा 45 :

निर्धारिती मूल संपत्ति, या खरीद के हस्तांतरण की तारीख पर मालिक जहां इस उप - धारा में निहित कुछ नहीं होने के बाद तीन साल की अवधि के भीतर एक ऐसी तारीख के बाद वर्ष, या निर्माणों की अवधि के भीतर लागू नहीं होगी ऐसे तारीख, किसी भी आवासीय भवन, नई संपत्ति के अलावा और सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत प्रभार्य है जहाँ से आय.

विवरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -

75 [***]

76 [***] "netconsideration", एक पूंजी परिसंपत्ति के स्थानांतरण के संबंध में पूर्ण प्राप्त विचार के मूल्य या में पूर्ण और विशेष रूप से किए गए खर्च से कम के रूप में पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण का एक परिणाम के रूप में एकत्रित का मतलब इस तरह के हस्तांतरण के संबंध.

(2) निर्धारिती खरीद, की अवधि के भीतर कहां 77 ऐसी तारीख के बाद तीन साल की अवधि के भीतर मूल संपत्ति के हस्तांतरण, या निर्माणों की तारीख के बाद [दो साल], किसी भी आवासीय घर, आय जिसमें से है सिर "गृह संपत्ति से आय," नई परिसंपत्ति के अलावा अन्य अंतर्गत प्रभार्य, के तहत आरोप नहीं मूल संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजी लाभ की राशि धारा 45 के खंड (के रूप में प्रदान ऐसी नई संपत्ति की लागत के आधार पर एक), या, जैसा भी मामला हो सकता है, खंड (ख), उप - धारा (1), "पूंजीगत लाभ" में पिछले वर्ष की लंबी अवधि के पूंजीगत परिसंपत्तियों के संबंध में सिर के तहत आय प्रभार्य हो समझा जाएगा जो इस तरह के आवासीय घर खरीदा या निर्माण किया है.

(3) नई परिसंपत्ति तीन इसकी खरीद की तारीख से साल या की अवधि के भीतर स्थानांतरित किया जाता है, जैसा भी मामला हो, इसके निर्माण के तहत आरोप नहीं मूल संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजी लाभ की राशि धारा 45 जैसा भी मामला हो (एक) या खंड में प्रदान के रूप में इस तरह के नए संपत्ति की लागत के आधार पर, खंड (ख), उप - धारा (1) के सिर "पूंजीगत लाभ के तहत आय प्रभार्य हो समझा जाएगा "इस तरह के नए परिसंपत्ति सौंप दिया है, जिसमें पिछले वर्ष की लंबी अवधि के पूंजीगत परिसंपत्तियों से संबंधित.]

78 [(4) मूल संपत्ति के हस्तांतरण जगह, या जो ले लिया जिस तारीख से पहले एक वर्ष के भीतर किए गए नए संपत्ति की खरीद की दिशा में theassessee द्वारा विनियोजित नहीं है जो शुद्ध विचार की राशि के लिए उनके द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है के तहत आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की तारीख से पहले नई संपत्ति की खरीद या निर्माण धारा 139 , ऐसी वापसी प्रस्तुत करने से पहले उसके द्वारा जमा किया जाएगा [निर्धारिती की thecase में लागू नहीं बाद में नियत तारीख से किसी भी मामले में बनाया जा रहा है इस तरह के जमा उप - धारा के तहत आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए (1) की धारा 139 ऐसे किसी बैंक या institutionas में एक खाते में] किसी भी योजना के अनुसार में निर्दिष्ट है, और उपयोग किया जा सकता है जो केन्द्रीय सरकार, शासकीय में अधिसूचना द्वारा राजपत्र, इस ओर और इस तरह वापसी में फ्रेम ऐसी जमा के प्रमाण के साथ किया जाएगा; और, पहले से ही एक साथ इतनी जमा राशि के साथ नया संपत्ति की खरीद या निर्माण के लिए निर्धारिती द्वारा उपयोग उप - धारा (1), राशि, यदि कोई हो, के प्रयोजनों के लिए नई संपत्ति की लागत से बनने समझा जाएगा :

बशर्ते कि इस उपधारा के तहत जमा राशि उपधारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर नया संपत्ति की खरीद या निर्माण के लिए पूरी तरह या आंशिक रूप से उपयोग नहीं किया जाता है तो (1), तो -

(मैं) राशि है जिसके द्वारा -

(क) के तहत आरोप नहीं मूल संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजी लाभ की राशि धारा 45 के खंड में प्रदान के रूप में नई संपत्ति की लागत के आधार पर (एक) या, जैसा भी मामला हो, खंड (ख) उप - धारा (1),

से अधिक

(ख) का आरोप लगाया गया है नहीं होगा कि राशि, वास्तव में (1) नई संपत्ति की लागत से किया गया उपधारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर नया संपत्ति की खरीद या निर्माण के लिए निर्धारिती द्वारा उपयोग राशि थी

के तहत वसूल किया जाएगा धारा 45 मूल संपत्ति के हस्तांतरण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त हो रहा है, जिसमें पिछले वर्ष की आय के रूप में; और

(Ii) निर्धारिती योजना पूर्वोक्त के अनुसार अप्रयुक्त राशि को वापस लेने के पात्र होंगे.

स्पष्टीकरण: किसी भी राशि के अंतर्गत प्रभार्य हो जाता कहां धारा 45 के खंड (ख के तहत किए जाने की कटौती के प्रयोजनों के लिए तो उप - धारा (2) या उपधारा (3) या इस उप - धारा के परन्तुक,, के अनुसार ) की उपधारा (1) के खंड 48 कि खंड की उपधारा के तहत दस हजार रुपये का प्रारंभिक कटौती (2) स्वीकार्य नहीं होगा.]

 

72 वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा डाला 1983/01/04.

73 एवजी के लिए "कहाँ, एक निर्धारिती एक व्यक्ति होने के मामले में" वित्त अधिनियम, 1987, से प्रभावी 1988/01/04.

74 वित्त अधिनियम, 1987 द्वारा डाला.

७५. वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए खण्ड (मैं) 1988/01/04. पहले अपनी चूक को, खंड (क) के तहत के रूप में पढ़ा:

'(मैं) "दीर्घकालिक पूंजी परिसंपत्ति" एक अल्पकालिक पूंजी परिसंपत्ति नहीं है जो एक पूंजी परिसंपत्ति का मतलब है,'

76 . "(द्वितीय)" वित्त अधिनियम, 1987 द्वारा छोड़े गए.

77 वित्त अधिनियम, 1987 द्वारा "एक वर्ष" के लिए एवजी.

७८. वित्त अधिनियम, 1987 द्वारा डाला.

 

 

[1988 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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