आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 54घ

भूमि और भवनों के अनिवार्य अधिग्रहण पर पूंजी लाभ कुछ मामलों में आरोप लगाए जाने की नहीं

धारा

धारा संख्या

54घ

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल मुख्य आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1986

भूमि और भवनों के अनिवार्य अधिग्रहण पर पूंजी लाभ कुछ मामलों में आरोप लगाए जाने की नहीं

भूमि और भवनों के अनिवार्य अधिग्रहण पर पूंजी लाभ कुछ मामलों में आरोप लगाए जाने की नहीं

23 [पूंजी कुछ मामलों में आरोप लगाए जाने की नहीं भूमि और भवनों के अनिवार्य अधिग्रहण पर लाभ.

54D. 24 [(1)] पूंजी लाभ से संबंधित एक औद्योगिक उपक्रम का हिस्सा बनाने, भूमि या भवन या भूमि या भवन में किसी भी सही किया जा रहा है, एक पूंजी परिसंपत्ति के किसी भी कानून के तहत अनिवार्य अधिग्रहण के माध्यम से स्थानांतरण से उठता है कहां तुरंत हस्तांतरण जगह ले ली तारीख, जिस पर पिछले दो वर्षों में, कहा उपक्रम के व्यापार के प्रयोजनों के लिए करदाताओं द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था जो निर्धारिती 24 [(मूल संपत्ति के रूप में भेजा इस खंड में इसके बाद)], उस तारीख के किसी भी अन्य भूमि या भवन में भूमि या भवन या कोई अधिकार किसी भी अन्य खरीदा या स्थानांतरण या फिर से स्थापित करने कहा उपक्रम या किसी अन्य औद्योगिक स्थापित करने के प्रयोजनों के लिए किसी भी अन्य भवन निर्माण के बाद और निर्धारिती तीन वर्ष की अवधि के भीतर है बजाय हस्तांतरण जगह ले ली है, जो पिछले वर्ष की आय के रूप में आयकर करने का आरोप लगाया जा रहा है पूंजी लाभ के उपक्रम, तो, यह इस खंड के निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, कि, कहने के लिए है -

(मैं) पूंजी लाभ की राशि भूमि, भवन की लागत से अधिक है या सही तो खरीदा या तो (जैसे भूमि, भवन या नई संपत्ति के रूप में भेजा इस खंड में सही जा रहा है इसके बाद), निर्मित भवन है अगर पूंजी लाभ की राशि और नई संपत्ति की कीमत के बीच के अंतर के तहत वसूल किया जाएगा धारा 45 में पिछले वर्ष की आय के रूप में; और जैसा भी मामला हो, किसी भी पूंजी लाभ, इसकी खरीद या निर्माण के तीन वर्ष की अवधि के भीतर अपने स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाली नई संपत्ति के संबंध में कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए, लागत नहीं के बराबर हो जाएगा; या

पूंजी लाभ की राशि के बराबर या नई संपत्ति की कीमत से कम है तो (द्वितीय), पूंजीगत लाभ के तहत शुल्क नहीं लिया जाएगा धारा 45 ; और कोई पूंजी लाभ जैसा भी मामला हो, लागत पूंजी लाभ की राशि से कम हो जाएगा इसकी खरीद या निर्माण के तीन वर्ष की अवधि के भीतर अपने स्थानांतरण, से उत्पन्न होने वाली नई संपत्ति के संबंध में कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए. ]

25 [(2) मूल संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए सम्मानित किया गया मुआवजा किसी भी अदालत, ट्रिब्यूनल या अन्य प्राधिकारी द्वारा बढ़ाया जाता है, तो,

के तहत अभिकलन पूंजी लाभ, (क) इतना धारा 48 से उप - धारा (आई) के तहत शामिल नहीं है के रूप में, तो प्राप्त विचार का पूरा मूल्य के रूप में बढ़ाया रूप में मुआवजा लेने या इस तरह के हस्तांतरण का एक परिणाम के रूप में एकत्रित द्वारा के तहत कर करने का आरोप लगाया जा रहा है धारा 45 , या

(ख) मुआवजे की वृद्धि के कारण पूंजी लाभ,

निर्धारिती तीन वर्ष की अवधि के भीतर है, तो कम (असमायोजित पूंजी लाभ के रूप में निर्दिष्ट इस उपधारा में कम किया जा रहा है इसके बाद है जो कि), प्राप्त होने की तारीख के बाद अतिरिक्त मुआवजा किसी भूमि या भवन खरीदा जाएगा, जो भी या किसी भी किसी भी भूमि या भवन में सही या स्थानांतरण के प्रयोजनों के लिए किसी भी इमारत का निर्माण या फिर से स्थापित करने की उपधारा (1) या किसी अन्य औद्योगिक उपक्रम (इस उप में ऐसी भूमि, भवन या सही किया जा रहा है इसके बाद की स्थापना में निर्दिष्ट उपक्रम अनुभाग प्रासंगिक परिसंपत्ति के रूप में करने के लिए कहा गया है), निम्नलिखित तरीके से निपटा जाना, कि, कहने के लिए है

असमायोजित पूंजी लाभ की राशि प्रासंगिक संपत्ति की लागत से अधिक है (मैं), असमायोजित पूंजी लाभ की राशि और प्रासंगिक संपत्ति की कीमत के बीच के अंतर के तहत वसूल किया जाएगा धारा 45 पिछले की आय के रूप में वर्ष में जो स्थानांतरण जगह ले ली; और जैसा भी मामला हो, किसी भी पूंजी लाभ, इसकी खरीद या निर्माण के तीन वर्ष की अवधि के भीतर अपने स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाली प्रासंगिक संपत्ति के संबंध में कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए, लागत नहीं के बराबर हो जाएगा; या

असमायोजित पूंजी लाभ की राशि के बराबर या प्रासंगिक संपत्ति की कीमत से कम है तो (द्वितीय), असमायोजित पूंजी लाभ के तहत शुल्क नहीं लिया जाएगा धारा 45 ; जैसा भी मामला हो और कोई पूंजी लाभ इसकी खरीद या निर्माण के तीन वर्ष की अवधि के भीतर अपने स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाली प्रासंगिक संपत्ति के संबंध में कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए, लागत असमायोजित पूंजी लाभ की राशि से कम हो जाएगा .]

 

प्र 23   वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा डाला 1974/01/04.

प्र 24   1974/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1978, द्वारा डाला.

प्र.25.   1974/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1978, द्वारा डाला.

 

 

[1986 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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