कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग होने वाली भूमि के हस्तांतरण पर पूंजी लाभ कुछ मामलों में आरोप लगाए जाने की नहीं
5 कृषि प्रयोजनों के कुछ मामलों में आरोप लगाए जाने की नहीं के लिए इस्तेमाल किया भूमि के हस्तांतरण पर [पूंजी लाभ.
54B. 6 पूंजी लाभ, तत्काल स्थानांतरण जगह ले ली तारीख, जिस पर पिछले दो वर्षों में, निर्धारिती या उसके एक माता पिता द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था जो एक पूंजी परिसंपत्ति जा रहा है भूमि के हस्तांतरण से उठता कहां [(एल)] कृषि प्रयोजनों के लिए 6 [(बाद में मूल संपत्ति के रूप में कहा जाता है)], और निर्धारिती, उस तारीख के बाद दो वर्ष की अवधि के भीतर, कृषि उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है के लिए किसी भी अन्य भूमि खरीदी है, तो, के बजाय पूंजी लाभ जा रहा है स्थानांतरण जगह ले ली है, जो पिछले वर्ष की आय, यह इस खंड के निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी के रूप में आयकर करने का आरोप लगाया, कि, कहने के लिए है -
पूंजी लाभ की राशि तो (बाद में नई संपत्ति के रूप में) खरीदा भूमि की कीमत से अधिक है (मैं), पूंजीगत लाभ की राशि और नई संपत्ति की कीमत के बीच के अंतर के तहत वसूल किया जाएगा धारा 45 में पिछले वर्ष की आय के रूप में; और कोई पूंजी लाभ इसकी खरीद की तीन साल की अवधि के भीतर अपने स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाली नई संपत्ति के संबंध में कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए, लागत नहीं के बराबर हो जाएगा; या
पूंजी लाभ की राशि के बराबर या नई संपत्ति की कीमत से कम है तो (द्वितीय), पूंजीगत लाभ के तहत शुल्क नहीं लिया जाएगा धारा 45 ; और कोई पूंजी लाभ इसकी खरीद की तीन साल की अवधि के भीतर अपने स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाली नई संपत्ति के संबंध में कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए, लागत पूंजी लाभ की राशि से कम हो जाएगा.
6a [(2) मूल संपत्ति के हस्तांतरण, किसी भी कानून के तहत अनिवार्य अधिग्रहण के रास्ते से है और इस तरह के अधिग्रहण के लिए सम्मानित किया गया मुआवजा तो, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा बढ़ाया है कहां
के तहत अभिकलन पूंजी लाभ, (क) इतना धारा 48 की उपधारा (1) से नीचे शामिल नहीं है के रूप में, तो प्राप्त विचार का पूरा मूल्य के रूप में बढ़ाया रूप में मुआवजा लेने या इस तरह के हस्तांतरण का एक परिणाम के रूप में एकत्रित द्वारा के तहत कर करने का आरोप लगाया जा रहा है धारा 45 , या
(ख) मुआवजे की वृद्धि के कारण पूंजी लाभ,
कम (कम चलकर असमायोजित पूंजी लाभ के रूप में भेजा जा रहा है जो कि), करेगा, निर्धारिती कृषि उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है के लिए किसी भी जमीन खरीदी अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त होने की तारीख के बाद दो वर्ष की अवधि के भीतर हुई है (इनमें से जो भी बाद में) प्रासंगिक संपत्ति के रूप में भेजा, निम्नलिखित तरीके से निपटा जाना, कि, कहने के लिए है -
असमायोजित पूंजी लाभ की राशि प्रासंगिक संपत्ति की लागत से अधिक है (मैं), असमायोजित पूंजी लाभ की राशि और प्रासंगिक संपत्ति की कीमत के बीच के अंतर के तहत वसूल किया जाएगा धारा 45 पिछले की आय के रूप में वर्ष में जो स्थानांतरण जगह ले ली; और कोई पूंजी लाभ इसकी खरीद की तीन साल की अवधि के भीतर अपने स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाली प्रासंगिक संपत्ति के संबंध में कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए, लागत नहीं के बराबर हो जाएगा; या
असमायोजित पूंजी लाभ की राशि के बराबर या प्रासंगिक संपत्ति की लागत "से कम है तो (द्वितीय), असमायोजित पूंजी लाभ के तहत शुल्क नहीं लिया जाएगा धारा 45 , और प्रासंगिक संपत्ति के संबंध में कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए किसी भी इसके तीन साल की अवधि के भीतर अपने स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ खरीद, लागत असमायोजित पूंजी लाभ की राशि से कम हो जाएगा.] ]
प्र.5. वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा डाला 1970/01/04.
प्र.6. 1974/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1978, द्वारा डाला.
6a . 1974/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1978, द्वारा डाला.
[वित्त अधिनियम, 1983 के द्वारा संशोधित]

