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धारा 545

अपराधी अधिकारियों और कंपनी के सदस्यों के खिलाफ मुकदमा चलाने

धारा

धारा संख्या

545

अध्याय शीर्षक

अध्याय VII - समापन

अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 1956 (निरस्त)

वर्ष

अपराधी अधिकारियों और कंपनी के सदस्यों के खिलाफ मुकदमा चलाने

अपराधी अधिकारियों और कंपनी के सदस्यों के खिलाफ मुकदमा चलाने

अपराधी अधिकारियों और कंपनी के सदस्यों के खिलाफ मुकदमा चलाने.

545.यह प्रतीत होता है (1) यदि 7 के पाठ्यक्रम में [न्यायाधिकरण] एक से समापन 8 किसी भी अतीत या कंपनी के वर्तमान अधिकारी, या किसी भी सदस्य के संबंध में किसी भी अपराध के दोषी किया गया है कि, [न्यायाधिकरण] कंपनी, 7 [न्यायाधिकरण], घुमावदार ऊपर में या अपने स्वयं के प्रस्ताव की दिलचस्पी किसी भी व्यक्ति के आवेदन पर, अपराधी पर मुकदमा चलाने के लिए या रजिस्ट्रार को मामला संदर्भित करने के लिए परिसमापक खुद को या तो प्रत्यक्ष कर सकते हैं.

यह कंपनी के किसी भी अतीत या वर्तमान अधिकारी, या किसी भी सदस्य, कंपनी के संबंध में किसी भी अपराध के दोषी किया गया है कि समापन एक स्वैच्छिक के पाठ्यक्रम में परिसमापक प्रतीत होता है (2), तो वह झट से इस मामले को रिपोर्ट करेगा रजिस्ट्रार और उसे करने के लिए इस तरह की जानकारी प्रस्तुत और निरीक्षण और किसी भी किताबें और कागजात की प्रतियां लेने, जानकारी या कब्जे में या परिसमापक के नियंत्रण में किताबें और कागजात जा रहा है और इस मामले से संबंधित के लिए उसे करने के लिए इस तरह के लिए उपयोग और सुविधाएं देना होगा सवाल में, रजिस्ट्रार के रूप में आवश्यकता हो सकती है.

(3) किसी भी रिपोर्ट में वह ठीक समझे (2) यदि रजिस्ट्रार को, वह आगे की जांच के लिए केन्द्र सरकार को इस मामले का उल्लेख कर सकते उप - धारा के तहत किया जाता है.

केन्द्र सरकार इस के बाद इस मामले की जांच करेगा और यह कि यह समीचीन सोचता है, के लिए आवेदन कर सकते हैं 9 संबंधित कंपनी के संबंध में उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा नामित किसी भी व्यक्ति, पर बातचीत के एक आदेश के लिए [न्यायाधिकरण], कंपनी के मामलों की जांच के ऐसे सभी शक्तियां एक समापन के मामले में इस अधिनियम के द्वारा प्रदान की जाती हैं द्वारा 9 [न्यायाधिकरण].

(2), यह मामला जो कार्यवाही उसके द्वारा लिया जाना चाहिए में से एक नहीं है कि उसे करने के लिए प्रकट होता है (4) उप - धारा के तहत रजिस्ट्रार को किसी भी रिपोर्ट पर है, वह करने के लिए विषय, इस के बाद तदनुसार परिसमापक को सूचित, और करेगा की पूर्व मंजूरी 9 [न्यायाधिकरण], परिसमापक खुद अपराधी के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं.

यह प्रतीत होता है (5) यदि 9 कंपनी के किसी भी अतीत या वर्तमान अधिकारी, या किसी भी सदस्य, उक्त दोषी के रूप में किया गया है, और इस मामले के संबंध में कोई रिपोर्ट रजिस्ट्रार को परिसमापक द्वारा किया गया है कि समापन एक स्वैच्छिक के पाठ्यक्रम में [न्यायाधिकरण] उप - धारा के तहत (2), 9 [न्यायाधिकरण] मई, में रुचि किसी भी व्यक्ति के आवेदन पर समापन या अपने स्वयं के प्रस्ताव का, इस तरह के एक रिपोर्ट बनाने के लिए परिसमापक प्रत्यक्ष, और तदनुसार बनाया जा रहा है एक रिपोर्ट पर रिपोर्ट उप - धारा के प्रावधानों के अनुसरण में किया गया था के रूप में हालांकि इस धारा के प्रावधानों प्रभावी होंगे (2).

(6) कोई भी बात इस धारा के तहत रिपोर्ट या रजिस्ट्रार को भेजा जाता है, जहां वह मामले जो एक अभियोजन स्थापित किया जाना चाहिए में उन्होंने केन्द्र सरकार को इस मामले की रिपोर्ट करेगा एक है कि मानता है, तो; और कहा कि सरकार, यह ठीक समझे इस तरह के कानूनी सलाह लेने के बाद, कार्यवाही संस्थान के रजिस्ट्रार प्रत्यक्ष कर सकते हैं:

कोई रिपोर्ट पहले आरोपी व्यक्ति रजिस्ट्रार को लिखित रूप में एक बयान बनाने का एक अवसर दिए बिना और उस पर सुना जा रहा है की इस उपधारा के तहत रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा बशर्ते कि.

किसी भी कार्यवाही इस धारा के तहत स्थापित कर रहे हैं जब (7), यह परिसमापक की और अतीत और वर्तमान कंपनी के हर अधिकारी और एजेंट का कर्तव्य होगा कि वह (कार्यवाही में प्रतिवादी के अलावा अन्य) अभियोजन के संबंध में सभी सहायता देने के लिए जो वह देने के लिए यथोचित सक्षम है.

एक कंपनी के संबंध में इस उप - धारा, अभिव्यक्ति "एजेंट", के प्रयोजनों के लिए, किसी भी बैंकर या कानूनी सलाहकार कंपनी की और लेखा परीक्षक के रूप में कंपनी द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति को शामिल करना माना जाएगा.

किसी भी व्यक्ति में विफल रहता है या उप - धारा (7) द्वारा अपेक्षित ढंग से सहायता देने के लिए neglects हैं (8), 9 [न्यायाधिकरण], रजिस्ट्रार के आवेदन पर, उस की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए उस व्यक्ति को प्रत्यक्ष कर सकते उप खंड.

(9) किसी भी तरह के आवेदन एक परिसमापक के लिए सम्मान के साथ किया जाता है, 9 [न्यायाधिकरण] मई, यह विफलता या उपेक्षा के कारण परिसमापक तो उसे सक्षम करने के लिए अपने हाथ में कंपनी की पर्याप्त संपत्ति नहीं होने के लिए गया था प्रतीत होता है कि जब तक , आवेदन की लागत व्यक्तिगत परिसमापक द्वारा वहन किया जाएगा कि प्रत्यक्ष है.

 

   प्र.7.          कंपनियों को अभी तक अधिसूचित होने के लिए एक तारीख से प्रभावी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002, द्वारा "कोर्ट" के लिए एवजी.

   8   एवजी के लिए ", या न्यायालय के पर्यवेक्षण के अधीन" कंपनियों को अभी तक अधिसूचित होने के लिए एक तारीख से प्रभावी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002, के द्वारा.

   9   कंपनियों को अभी तक अधिसूचित होने के लिए एक तारीख से प्रभावी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002, द्वारा "कोर्ट" के लिए एवजी.

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