आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

धारा 54

खंड 115द का संशोधन

धारा

धारा संख्या

54

अध्याय शीर्षक

अध्याय III - प्रत्यक्ष कर

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

2002

खंड 115द का संशोधन

खंड 115द का संशोधन

धारा 115ञक का संशोधन

51. आय-कर अधिनियम की धारा 115ञक की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में, खंड (iii) और उसके स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 1997 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :–

"(iii) अग्रनीत की गर्इ हानि या शेष अवक्षयण की राशि, लेखा बहियों के अनुसार इनमें से जो भी कम हो।

स्पष्टीकरण–इस खंड के प्रयोजनों के लिए,–

() हानि के अंतर्गत अवक्षयण नहीं आएगा;

() इस खंड के उपबंध तब लागू नहीं होंगे यदि अग्रनीत की गर्इ हानि या शेष अवक्षयण की रकम शून्य है; या"।

 

 

[वित्त अधिनियम, 2002]

फ़ुटनोट