आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 51

प्राप्त अग्रिम धन

धारा

धारा संख्या

51

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2017

प्राप्त अग्रिम धन

प्राप्त अग्रिम धन

प्राप्त अग्रिम धन

51. जहां कोर्इ पूंजी आस्ति अपने अंतरण के लिए किसी पूर्व अवसर पर बातचीत का विषय थी, वहां अर्जन की लागत की संगणना करने में ऐसी बातचीत की बाबत निर्धारिती द्वारा प्राप्त और प्राधिकृत किसी अग्रिम या अन्य धन83 को, यथास्थिति, उस लागत में से, जिस पर आस्ति अर्जित की गर्इ थी या अवलिखित मूल्य में से या उचित बाजार मूल्य में से काट लिया जाएगा।

83क[परंतु जहां किसी पूंजी आस्ति के अंतरण के लिए बातचीत के अनुक्रम में किसी अग्रिम के रूप में या अन्यथा प्राप्त हुर्इ कोर्इ धनराशि, धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (ix) के उपबंधों के अनुसार किसी पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित की गर्इ है, वहां ऐसी राशि की अर्जन की लागत की संगणना करने में, यथास्थिति, ऐसी लागत से, जिसके लिए आस्ति अर्जित की गर्इ थी या अवलिखित मूल्य या उचित बाजार मूल्य से कटौती नहीं की जाएगी।]

 

83. "अन्य धन" पद के अर्थ के लिए सम्बंधित केस लाज़ देखिये।

83क. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2014 द्वारा 1.4.2015 से अंत:स्थापित।

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा संशोधित रूप में]

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