आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 51

प्राप्त अग्रिम धन

धारा

धारा संख्या

51

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1988

प्राप्त अग्रिम धन

प्राप्त अग्रिम धन

अग्रिम राशि प्राप्त की.

51 किसी भी पूंजी परिसंपत्ति किसी भी पिछले अवसर पर किया गया था जहां अपने स्थानांतरण, किसी भी अग्रिम या प्राप्त है और इस तरह की वार्ता के संबंध में निर्धारिती द्वारा बनाए रखा अन्य पैसे के लिए वार्ता का विषय परिसंपत्ति का अधिग्रहण किया था, जिसके लिए लागत या नीचे लिखा मूल्य से कटौती की जाएगी या मामले के रूप में उचित बाजार मूल्य, अधिग्रहण की लागत की गणना में, हो सकता है.

 

 

[1988 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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