आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

धारा 50गक

कोट किए गए शेयर से भिन्न शेयर के अंतरण के लिए प्रतिफल के पूर्ण मूल्य हेतु विशेष उपबंध।

धारा

धारा संख्या

50गक

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2024 (सं.1)

कोट किए गए शेयर से भिन्न शेयर के अंतरण के लिए प्रतिफल के पूर्ण मूल्य हेतु विशेष उपबंध।

कोट किए गए शेयर से भिन्न शेयर के अंतरण के लिए प्रतिफल के पूर्ण मूल्य हेतु विशेष उपबंध।

68[कोट किए गए शेयर से भिन्न शेयर के अंतरण के लिए प्रतिफल के पूर्ण मूल्य हेतु विशेष उपबंध।

50गक. जहां निर्धारिती द्वारा किसी पूंजीगत आस्ति के, जो किसी कंपनी के कोट किए गए शेयर से भिन्न शेयर है, अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भावी प्रतिफल, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, अवधारित ऐसे शेयर के उचित बाजार मूल्य से कम है, तो इस प्रकार अवधारित मूल्य, धारा 48 के प्रयोजनों के लिए, ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भावी प्रतिफल का पूरा मूल्य समझा जाएगा ।

68क[परंतु इस धारा के उपबंध प्राप्त या प्रोद्भावी किसी ऐसे प्रतिफल को लागू नहीं होंगे, जो व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा अंतरण के परिणामस्वरूप और ऐसी शर्तों के, जो विहित किए जाएं, अध्यधीन है।]

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "कोट किए गए शेयर" से, जहां ऐसे शेयर का कुटेशन कारबार के सामान्य अनुक्रम में किए गए चालू संव्यवहार पर आधारित है, वहां समय-समय पर नियमितता के साथ किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज पर कोट किया गया शेयर अभिप्रेत है।]

 

68. वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा 1.4.2018 से अंत:स्थापित।

68क. वित्त (सं 2) अधिनियम, 2019 द्वारा 1.4.2020 से अंत:स्थापित।

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2024 द्वारा संशोधित रूप में]

फ़ुटनोट