अवक्षयणीय आस्ति की दशा में अर्जन की लागत के विशेष उपबंध
78[अवक्षयणीय आस्ति की दशा में अर्जन की लागत के विशेष उपबंध
50क. जहां पूंजी आस्ति ऐसी आस्ति है जिसकी बाबत धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन अवक्षयण के कारण कटौती निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष में ली जा चुकी है, वहां धारा 48 और 49 के उपबंध इस उपान्तरण के साथ लागू होंगे कि धारा 43 के खंड (6) में परिभाषित आस्ति का अवलिखित मूल्य, समायोजित रूप में, आस्ति के अर्जन की लागत माना जाएगा।]
78. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 द्वारा 1.4.1998 से भूतलक्षी प्रभाव से अंत:स्थापित।
[वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा संशोधित रूप में]

