आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 50क

अवक्षयणीय आस्ति की दशा में अर्जन की लागत के विशेष उपबंध

धारा

धारा संख्या

50क

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2016

अवक्षयणीय आस्ति की दशा में अर्जन की लागत के विशेष उपबंध

अवक्षयणीय आस्ति की दशा में अर्जन की लागत के विशेष उपबंध

78[अवक्षयणीय आस्ति की दशा में अर्जन की लागत के विशेष उपबंध

50क. जहां पूंजी आस्ति ऐसी आस्ति है जिसकी बाबत धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन अवक्षयण के कारण कटौती निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष में ली जा चुकी है, वहां धारा 48 और 49 के उपबंध इस उपान्तरण के साथ लागू होंगे कि धारा 43 के खंड (6) में परिभाषित आस्ति का अवलिखित मूल्य, समायोजित रूप में, आस्ति के अर्जन की लागत माना जाएगा।]

 

78. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 द्वारा 1.4.1998 से भूतलक्षी प्रभाव से अंत:स्थापित।

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा संशोधित रूप में]

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