आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 509

अंतिम बैठक और विघटन

धारा

धारा संख्या

509

अध्याय शीर्षक

अध्याय VII - समापन

अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 1956 (निरस्त)

वर्ष

अंतिम बैठक और विघटन

अंतिम बैठक और विघटन. 62A

509.(1) के रूप में जल्द ही कंपनी के मामलों के रूप में पूरी तरह से घाव कर रहे हैं परिसमापक करेगा-

(क) के समापन के ऊपर आयोजित किया गया है और कंपनी की संपत्ति का निपटारा किया गया है कि कैसे दिखा, समापन एक खाता बनाने और

(ख) कंपनी के एक सामान्य बैठक और बैठकों से पहले खाते बिछाने और उसके किसी स्पष्टीकरण देने के उद्देश्य के लिए लेनदारों की एक बैठक बुलाने.

(2) प्रत्येक ऐसी बैठक से बुलाया जाएगा विज्ञापन

(क) उसके समय, जगह और वस्तु को निर्दिष्ट; और

(ख) कम से कम एक महीने के राजपत्र में बैठक से पहले और भी कंपनी का पंजीकृत कार्यालय बैठाना है जहां जिले में घूम कुछ समाचार पत्र में प्रकाशित किया.

बैठक का एक ही तिथि पर आयोजित नहीं कर रहे हैं (3) एक सप्ताह के भीतर बैठकों की तिथि के बाद, या, बाद में बैठक की तारीख के बाद, परिसमापक को भेजेगा 63 [रजिस्ट्रार और सरकारी परिसमापक 64 [करने के लिए भेजा खंड में उप - धारा (ग) (1) के खंड 448 ] की बैठकों के आयोजन की और वे आयोजित की गई, जिस पर तारीख या तारीखों की प्रतिलिपि खाते में से प्रत्येक और उनमें से प्रत्येक के लिए एक वापसी करेगा].

नकल तो नहीं भेजा जाता है या वापसी तो नहीं बनाया है, परिसमापक तक का हो सकता है जो ठीक से दंडनीय होगा 65 डिफ़ॉल्ट जारी है, जिसके दौरान हर दिन के लिए [पांच सौ] रुपए.

(इस खंड के प्रयोजनों के लिए दो व्यक्तियों को किया जाएगा जो) एक कोरम ऐसी बैठकों में से किसी पर मौजूद नहीं है (4), परिसमापक, उपधारा में निर्दिष्ट वापसी के एवज में (3), एक वापसी करेगा बैठक विधिवत कहा जाता है और कोई कोरम उस समय मौजूद था कि.

बैठक के लिए नियत तिथि के बाद एक सप्ताह के भीतर बनाया जा रहा है इस तरह के एक लौटने पर, उप - धारा के प्रावधानों (3) वापसी के निर्माण के रूप में, उस बैठक के संबंध में, के साथ पालन किया गया है समझा जाएगा.

66 [(5) पंजीयक, उप - धारा (3) या उपधारा में वर्णित रिटर्न में उल्लेख वापसी या तो ऐसे प्रत्येक बैठक के संबंध में, भी खाते में प्राप्त की और पर (4), झट से उन्हें रजिस्टर जाएगा.

(6) शासकीय परिसमापक 64 [की उप - धारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट खंड 448 खाते में प्राप्त करने पर], और या तो उप - धारा (3) या में उल्लेख बदले में उल्लेख किया वापसी का उप खंड (4), के रूप में जल्द ही हो सकता है, करना होगा, और परिसमापक और कंपनी के अतीत या वर्तमान सभी अधिकारियों, शासकीय परिसमापक देना होगा 64 (1) [उप खंड के खंड (ग) में निर्दिष्ट के अनुभाग 448 ] बनाने के लिए सभी उचित सुविधाएं, एक कंपनी की किताबें और कागजात की जांच और शासकीय परिसमापक ऐसी जांच पर अगर 64 [(1) की उपधारा के खंड (ग) में निर्दिष्ट खंड 448 ] एक बनाता है रिपोर्ट करने के लिए 67 कंपनी के मामलों को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से, तो, अपने सदस्यों के हितों के विपरीत एक तरीके या सार्वजनिक हित के लिए आयोजित नहीं किया गया है कि [न्यायाधिकरण] 67 [न्यायाधिकरण] कंपनी भंग किया जा समझा जाएगा.

(6A) ऐसी जांच पर यदि सरकारी परिसमापक 64 [(1) की उपधारा के खंड (ग) में निर्दिष्ट खंड 448 ] के लिए एक रिपोर्ट बनाता है 67 कंपनी के मामलों में एक में आयोजित किया गया है कि [न्यायाधिकरण] उपरोक्त के रूप में प्रतिकूल ढंग से, 67 [न्यायाधिकरण] आदेश से सरकारी परिसमापक सीधा करेगा 64 [(1) की उपधारा के खंड (ग) में निर्दिष्ट खंड 448 कंपनी के मामलों की आगे की जांच करने के लिए और के लिए] उस उद्देश्य के रूप में ऐसे सभी शक्तियों के साथ उसे निवेश करेगा 67 [न्यायाधिकरण] उचित समझे.

(6B) सरकारी परिसमापक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर 64 [(1) की उपधारा के खंड (ग) में निर्दिष्ट खंड 448 ऐसे आगे की जांच पड़ताल पर] 67 [न्यायाधिकरण] एक आदेश कर सकते हैं कि या तो कंपनी द्वारा निर्दिष्ट किए जाने की तारीख से प्रभावी भंग हो जाएगा 67A उसमें [न्यायाधिकरण] या रिपोर्ट परमिट में बाहर लाया मामले की परिस्थितियों के रूप में इस तरह के अन्य आदेश बनाते हैं.]

परिसमापक कंपनी या इस अनुभाग द्वारा आवश्यक रूप लेनदारों की बैठक की एक सामान्य बैठक बुलाने में विफल रहता है (7), वह तक का हो सकता है जो ठीक से, प्रत्येक ऐसी विफलता के संबंध में, दंडनीय होगा 68 [पांच हजार] रुपए.

 

62A. नियम 20C और सामान्य नियम और रूपों की ई फार्म नंबर 62 देखें.

 63 रूपये  "खाते की प्रतिलिपि रजिस्ट्रार, और उसे करने के लिए एक वापसी करेगा" कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा लिए एवजी 15-10-1965.

 64   कंपनियों को अभी तक अधिसूचित होने के लिए एक तारीख से प्रभावी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002, द्वारा डाला.

 65.{{/1}  कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 से प्रभावी द्वारा "पचास" के लिए एवजी 13-12-2000.

 ६६.  उप वर्गों (5) के लिए एवजी और (6) कंपनियों द्वारा (संशोधन) अधिनियम, 1965 से प्रभावी  15-10-1965. मूल उप वर्गों के लिए, का उल्लेख परिशिष्ट मैं .

 6  कंपनियों को अभी तक अधिसूचित होने के लिए एक तारीख से प्रभावी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002, द्वारा "कोर्ट" के लिए एवजी.

67A. कंपनियों को अभी तक अधिसूचित होने के लिए एक तारीख से प्रभावी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002, द्वारा "कोर्ट" के लिए एवजी.

 ६८.  कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 से प्रभावी द्वारा "पांच सौ" के लिए एवजी 13-12-2000.

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