नई धारा 195क के निवेशन
नई धारा 195A के निवेशन
प्र.50. आयकर अधिनियम की धारा 195 के बाद निम्न अनुभाग अर्थात् जून, 1987, के 1 दिन से प्रभावी डाला जाएगा: -
आय देय "कर की शुद्ध"
"एक समझौते या अन्य व्यवस्था के तहत, इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में की गयी अन्य आय पर कर प्रभार्य आय देय है जिसके द्वारा व्यक्ति द्वारा वहन किया जाना है कहां, 195A., तो, कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए उन प्रावधानों के तहत इस तरह के आय, ऐसी आय देय है जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए बल में दरों पर कर आगे की कटौती के बाद, इस तरह के समझौते या व्यवस्था के तहत देय शुद्ध राशि के बराबर होगा के रूप में इस तरह की राशि की वृद्धि की जाएगी. ".
[वित्त अधिनियम, 1987]

