आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

धारा 50

नई धारा 195क के निवेशन

धारा

धारा संख्या

50

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

1987

नई धारा 195क के निवेशन

नई धारा 195क के निवेशन

नई धारा 195A के निवेशन

प्र.50. आयकर अधिनियम की धारा 195 के बाद निम्न अनुभाग अर्थात् जून, 1987, के 1 दिन से प्रभावी डाला जाएगा: -

आय देय "कर की शुद्ध"

"एक समझौते या अन्य व्यवस्था के तहत, इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में की गयी अन्य आय पर कर प्रभार्य आय देय है जिसके द्वारा व्यक्ति द्वारा वहन किया जाना है कहां, 195A., तो, कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए उन प्रावधानों के तहत इस तरह के आय, ऐसी आय देय है जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए बल में दरों पर कर आगे की कटौती के बाद, इस तरह के समझौते या व्यवस्था के तहत देय शुद्ध राशि के बराबर होगा के रूप में इस तरह की राशि की वृद्धि की जाएगी. ".

 

 

[वित्त अधिनियम, 1987]

फ़ुटनोट