अवक्षयणीय आस्तियों की दशा में पूंजी अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध
35 मूल्यह्रास संपत्ति के मामले में पूंजीगत लाभ की गणना के लिए [विशेष प्रावधान.
प्र.50. पूंजी परिसंपत्ति जो ह्रास के संबंध में संपत्ति के एक ब्लॉक की एक परिसंपत्ति के गठन हिस्सा है जहां धारा 2 के खंड (42A) में किसी बात के होते हुए भी (11 1922, इस अधिनियम के तहत या भारतीय आयकर अधिनियम के तहत अनुमति दी गई है 1922), वर्गों 48 और 49 के प्रावधानों निम्नलिखित संशोधनों के अधीन किया जाएगा: -
(1) जहां पूरा प्राप्त विचार के मूल्य या इस तरह के विचार का पूरा मूल्य प्राप्त के साथ मिलकर संपत्ति के हस्तांतरण या के ब्लॉक में आने वाले किसी भी अन्य पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण का एक परिणाम के रूप में एकत्रित की एक परिणाम के रूप में एकत्रित पिछले वर्ष के दौरान संपत्ति, अर्थात् निम्न मात्रा के कुल से अधिक है: -
(मैं) खर्च इस तरह के हस्तांतरण या स्थानान्तरण के संबंध में पूर्ण और विशेष रूप से किए गए;
(Ii) पिछले वर्ष की शुरुआत में संपत्ति के ब्लॉक के नीचे लिखा मूल्य; और
(Iii) पिछले वर्ष के दौरान अर्जित संपत्ति के ब्लॉक में आने वाले किसी भी संपत्ति की वास्तविक लागत,
इस तरह के अतिरिक्त अल्पकालिक पूंजीगत परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ नहीं समझा जाएगा;
(2) संपत्ति के किसी भी ब्लॉक में इस तरह के रूप में मौजूद रहता है, जहां कि ब्लॉक में सभी परिसंपत्तियों को पिछले वर्ष के दौरान स्थानांतरित कर रहे हैं कि कारण के लिए, संपत्ति के ब्लॉक के अधिग्रहण की लागत के ब्लॉक के नीचे लिखा मूल्य होगी पिछले वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा हासिल कर लिया और आय प्राप्त या इस तरह के हस्तांतरण या स्थानान्तरण की एक परिणाम के रूप में एकत्रित संपत्ति की है कि ब्लॉक में आने वाले किसी भी संपत्ति की वास्तविक लागत की वृद्धि के रूप में पिछले वर्ष की शुरुआत में संपत्ति, समझा जाएगा अल्पकालिक पूंजीगत परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ हो.]
प्र.35. कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा निम्न खंड 50 के लिए एवजी 1988/01/04:
"50. पूंजी परिसंपत्ति मूल्य ह्रास के कारण कटौती इस अधिनियम के तहत या भारतीय के तहत या तो किसी भी पिछले वर्ष में निर्धारिती द्वारा प्राप्त किया गया है जिनके संबंध में एक परिसंपत्ति है. कहाँ मूल्यह्रास संपत्ति के मामले में अधिग्रहण की लागत की गणना के लिए विशेष प्रावधान आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या कि अधिनियम द्वारा या भारतीय आयकर अधिनियम, 1886 (1886 का 2), बल में था जब जारी किए गए कार्यकारी आदेश के तहत निरस्त कर किसी भी अधिनियम, वर्गों 48 और 49 के प्रावधानों करेगा निम्नलिखित संशोधनों के अधीन हो: -
(1) हासिल मूल्य, संपत्ति की धारा 43 के खंड (6), के रूप में परिभाषित, समायोजित, के रूप में संपत्ति के अधिग्रहण की लागत के रूप में लिया जाएगा.
(2) जहां उपधारा के साथ पढ़ने के अनुभाग 49, के किसी भी प्रावधान के तहत (2) धारा 55 की, अप्रैल, 1974 के दिन 1 पर संपत्ति का उचित बाजार मूल्य के विकल्प पर ध्यान में रखा जा रहा है बाद निर्धारिती की अनुमति दी मूल्यह्रास की राशि, यदि कोई हो, से कम के रूप में निर्धारिती, तो, परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत, निर्धारिती के विकल्प पर कहा, तिथि पर संपत्ति का उचित बाजार मूल्य होगी समायोजित तारीख, और के रूप में कहा. "
इटैलिक में अभिव्यक्ति 1987/01/04 से प्रभावी, वित्त अधिनियम, 1986 द्वारा "जनवरी, 1964 के दिन 1" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था और "जनवरी, 1964 के दिन 1" से "जनवरी, 1954 के दिन 1" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/01/04.

