आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 50

मूल्यह्रास संपत्ति के मामले में अधिग्रहण की लागत की गणना के लिए विशेष प्रावधान

धारा

धारा संख्या

50

अध्याय शीर्षक

IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1967

मूल्यह्रास संपत्ति के मामले में अधिग्रहण की लागत की गणना के लिए विशेष प्रावधान

मूल्यह्रास संपत्ति के मामले में अधिग्रहण की लागत की गणना के लिए विशेष प्रावधान

मूल्यह्रास संपत्ति के मामले में अधिग्रहण की लागत की गणना के लिए विशेष प्रावधान

प्र.50. पूंजी परिसंपत्ति, मूल्यह्रास के खाते पर एक कटौती इस अधिनियम के तहत या भारतीय आयकर अधिनियम, 1922, या कि अधिनियम द्वारा निरस्त कर किसी भी कानून के तहत किसी भी पिछले वर्ष में निर्धारिती द्वारा प्राप्त किया गया है जिनके संबंध में एक परिसंपत्ति है कहां या भारतीय आयकर अधिनियम, 1886, बल में था जब जारी किए गए कार्यकारी आदेश के तहत, के प्रावधानों वर्गों 48 और 49 निम्नलिखित संशोधनों के अधीन किया जाएगा: -

(1) नीचे लिखा मान, के खंड (6) के रूप में परिभाषित धारा 43 संपत्ति की, समायोजित, के रूप में संपत्ति के अधिग्रहण की लागत के रूप में लिया जाएगा.

(2) जहां के किसी भी प्रावधान के तहत खंड 49 उप - धारा के साथ पढ़ा (2) के खंड 55 , जनवरी, 1954 के दिन 1 पर संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, निर्धारिती के विकल्प पर ध्यान में रखा जा रहा है कहा के बाद निर्धारिती की अनुमति दी मूल्यह्रास की राशि, यदि कोई हो, से कम के रूप में, तो, परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत, निर्धारिती के विकल्प पर कहा, तिथि पर संपत्ति का उचित बाजार मूल्य होगी समायोजित तारीख, और के रूप में.

 

 

[1967 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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