आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 50

अपील

धारा

धारा संख्या

50

अध्याय शीर्षक

अध्याय V - अपराध और दंड

अधिनियम

कानूनी मापविद़या अधिनियम, 2009

वर्ष

अपील

अपील

अपील

50.(1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपील निम्नलिखित के समक्ष होगी,—

()   धारा 15 से 20, धारा 22, धारा 25, धारा 27 से 39, धारा 41 के अधीन प्रत्येक विनिश्चय या आदेश या धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन धारा 13 के अधीन नियुक्त विधिक माप विज्ञान अधिकारी द्वारा बनाए गए किसी नियम से निदेशक को;
()   विधिक माप विज्ञान निदेशक द्वारा धारा 15 से 20, धारा 22, धारा 25, धारा 27 से 39, धारा 41 या धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन किए गए प्रत्येक विनिश्चय या आदेश से केन्द्रीय सरकार या उस सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी को;
()   केन्द्रीय सरकार को निदेशक विधिक माप विज्ञान की प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत विधिक माप विज्ञान नियंत्रक द्वारा दिए गए प्रत्येक निर्णय से;
()   धारा 15 से 18, धारा 23 से 25, धारा 27 से 37, धारा 45 से 47 या धारा 14 के अधीन नियुक्त किसी विधिक माप विज्ञान अधिकारी द्वारा धारा [ 53 ] की उपधारा (3) के अधीन दिए गए प्रत्येक निर्णय या बनाए गए आदेश से नियंत्रक को; और
(ड़)   नियंत्रक द्वारा धारा 15 से 18, धारा 23 से 25, धारा 27 से 37, धारा 45 से 47 या धारा [ 53 ] की उपधारा (3) के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दिए गए प्रत्येक निर्णय या किए गए आदेश से, जो खंड () , के अधीन अपील में किया गया आदेश नहीं है, राज्य सरकार या उस सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी को, प्रभावी किया जा सकेगा।

(2) ऐसी प्रत्येक अपील, आक्षेपित आदेश पारित होने की तारीख से साठ दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी:

बशर्ते कि यदि अपील प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को उक्त साठ दिन की अवधि के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो वह अपीलार्थी को अतिरिक्त साठ दिन की अवधि के भीतर अपील करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(3) ऐसी किसी अपील की प्राप्ति पर, अपील प्राधिकारी अपील के पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी वह उचित समझे, ऐसा आदेश देगा, जैसा वह ठीक समझे, जिसमें वह निर्णय या आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की पुष्टि, संशोधन या उलटफेर किया जाएगा, या यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त साक्ष्य लेने के पश्चात्, नए निर्णय या आदेश के लिए, जैसा वह ठीक समझे, मामले को ऐसे निर्देश के साथ वापस भेज सकेगा।

(4) प्रत्येक अपील ऐसी फीस के भुगतान पर प्रस्तुत की जाएगी, जो विहित की जाए।

(5) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, स्वप्रेरणा से या अन्यथा, किसी कार्यवाही का अभिलेख, जिसके अंतर्गत अपील की कार्यवाही भी है, जिसमें कोई निर्णय या आदेश दिया गया है, मंगा सकेगी और उसकी जांच कर सकेगी, ताकि ऐसे निर्णय या आदेश की शुद्धता, वैधानिकता या औचित्य के बारे में स्वयं को संतुष्ट किया जा सके और उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगी, जो वह ठीक समझे:

बशर्ते कि इस उपधारा के अधीन किसी निर्णय या आदेश में तब तक परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जिससे किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, जब तक कि ऐसे व्यक्ति को प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर न दे दिया गया हो।


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