आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 50

भारत के बाहर स्थित संपत्ति (किसी भी संस्था में वित्तीय हित सहित) के बारे में आय की वापसी में कोई भी जानकारी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए सजा

धारा

धारा संख्या

50

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

काला धन (अघोषित विदेशी आय तथा परिसंपत्ति) तथा कर अधिरोपण अधिनियम, 2015

वर्ष

भारत के बाहर स्थित संपत्ति (किसी भी संस्था में वित्तीय हित सहित) के बारे में आय की वापसी में कोई भी जानकारी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए सजा

भारत के बाहर स्थित किसी संपत्ति (किसी संस्था में वित्तीय हित सहित) के बारे में आय विवरण में कोई भी जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहने पर दंड।

50. यदि कोई व्यक्ति, जो आयकर अधिनियम की धारा 6 के खंड (6) के अर्थ में भारत का सामान्य निवासी नहीं है, और जिसने उस अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) या उपधारा (4) या उपधारा (5) के तहत किसी पूर्व वर्ष के लिए आय विवरण प्रस्तुत किया है, जानबूझकर ऐसे विवरण में भारत के बाहर स्थित किसी परिसंपत्ति (किसी संस्था में वित्तीय हित सहित) से संबंधित कोई जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहता है, जो उसके द्वारा लाभकारी स्वामी के रूप में या अन्यथा धारित है या जिसमें वह लाभार्थी था, और ऐसा पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय नहीं करता है, या भारत के बाहर के किसी स्रोत से प्राप्त किसी आय का खुलासा करने में विफल रहता है, तो उसे कम से कम छह महीने से लेकर सात साल तक के कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

1[बशर्ते कि यह धारा किसी ऐसी परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों (अचल संपत्ति के अलावा) के संबंध में लागू नहीं होगी, जहां ऐसी परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों का कुल मूल्य बीस लाख रुपये से अधिक न हो।]


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