आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 5

कुछ मामलों में गोल्ड बॉन्ड को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए

धारा

धारा संख्या

5

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

सोना बन्ध (उन्मुक्ति और छूट) अधिनियम, 1993

वर्ष

कुछ मामलों में गोल्ड बॉन्ड को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए

कुछ मामलों में गोल्ड बांड को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा।

कुछ मामलों में गोल्ड बांड को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा।

5.  धारा 4 के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,—

  ( )     आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के प्रावधान लागू नहीं होंगे—

    ( i )     गोल्ड बांड से अभिदाता को प्राप्त होने वाले किसी ब्याज पर;

  ( ii )     अभिदाता को होने वाले किसी दीर्घकालिक पूंजी लाभ पर;

  ( )     उपहार-कर अधिनियम, 1958 (1958 का 18) के प्रावधान लागू नहीं होंगे जहां गोल्ड बांड का उपहार किसी अभिदाता द्वारा, जो व्यक्ति है, अपने पति या पत्नी, संतान या माता-पिता को दिया जाता है।

  
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