आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 5

कुल अघोषित विदेशी आय और संपत्ति की गणना

धारा

धारा संख्या

5

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

काला धन (अघोषित विदेशी आय तथा परिसंपत्ति) तथा कर अधिरोपण अधिनियम, 2015

वर्ष

कुल अघोषित विदेशी आय और संपत्ति की गणना

कुल अघोषित विदेशी आय और संपत्ति की गणना

5. (1) किसी निर्धारिती के किसी भी पिछले वर्ष की कुल अघोषित विदेशी आय और संपत्ति की गणना करने में,-

  (  i  ) किसी भी खर्च या भत्ते या किसी नुकसान के सेट ऑफ के संबंध में किसी भी कटौती की अनुमति निर्धारिती को नहीं दी जाएगी, चाहे वह आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य हो या नहीं;

 ii ) कोई भी आय,-

  ( ) जिसका आकलन उस आकलन वर्ष से पहले आयकर अधिनियम के तहत किसी भी आकलन वर्ष के लिए कर के रूप में किया गया है, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है; या

  ( ) जो इस अधिनियम के तहत किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय है या कर का आकलन किया गया है,

भारत के बाहर स्थित अघोषित परिसंपत्ति के मूल्य से घटा दिया जाएगा, अगर करदाता कर निर्धारण अधिकारी को संतुष्टिपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत कर दे कि परिसंपत्ति उस आय से अर्जित की गई है जिसका मूल्यांकन किया जा चुका है या जो कर के लिए करयोग्य है, जैसा भी मामला हो।

(2) किसी स्थावर संपत्ति के मामले में उपधारा (1) के खंड (ii) में निर्दिष्ट कटौती की राशि वह राशि होगी जो उस वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन को आस्ति के मूल्य के बराबर होगी जिसमें वह निर्धारण अधिकारी के ध्यान में आती है, तथा निर्धारणीय या निर्धारित विदेशी आय का आस्ति की कुल लागत के साथ वही अनुपात होगा।

चित्रण

भारत के बाहर स्थित एक घर की संपत्ति का अधिग्रहण एक निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष 2009-10 में पचास लाख रुपये में किया गया था। पचास लाख रुपये के निवेश में से, पिछले वर्ष 2009-10 और पहले के वर्षों की कुल आय में बीस लाख रुपये पर कर लगाया गया था। इस तरह की अघोषित संपत्ति वर्ष 2017-18 में निर्धारण अधिकारी के ध्यान में आती है। अगर वर्ष 2017-18 में संपत्ति का मूल्य एक करोड़ रुपये है, तो कर के लिए देय राशि क-ख = ग होगी

जहाँ,

क = 1 करोड़ रुपये, ख = रु. (100× 20/50) लाख = रु. 40 लाख, ग = रु। (100-40) लाख = रु. 60 लाख.

फ़ुटनोट