धारा 10 के संशोधन
धारा 10 का संशोधन.
प्र.5. आयकर अधिनियम की धारा 10 में, -
(क) खंड (3), परंतुक में, अक्टूबर, 1991, के 1 दिन से प्रभावी -
(I) खंड (ग), शब्द "या" अंत में डाला जाएगा;
(Ii) खंड (ग) निम्नलिखित खंड अर्थात्, डाला जाएगा: -
"(चतुर्थ) घोड़े दौड़ सहित दौड़ से जीत;";
(ख) खंड (4), के लिए उपखंड (आईटी), निम्नलिखित उपखंड अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
"(द्वितीय) एक व्यक्ति, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (46 के अनुसार भारत में किसी भी बैंक में एक अनिवासी (बाह्य) खाता में अपने क्रेडिट के लिए खड़े धनराशि पर ब्याज के रूप में किसी भी आय के मामले में 1973) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों:
", उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (क्यू) के अंदर परिभाषित या पूर्वोक्त खाता बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दी गई है, जो एक व्यक्ति के रूप में ऐसे व्यक्ति को भारत के बाहर एक व्यक्ति निवासी है बशर्ते कि;
(ग) खंड (8), निम्न खंड अर्थात्, डाला जाएगा: -
एक सलाहकार के मामले में '(8A)
(क) उसके द्वारा प्राप्त किसी भी पारिश्रमिक या शुल्क. या यह सीधे या परोक्ष रूप से, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन को उपलब्ध कराया निधि से एजेंसी और एक विदेशी राज्य सरकार के बीच एक तकनीकी सहायता अनुदान समझौते के तहत [इसके बाद एजेंसी के रूप में इस खंड और खंड (8B) में निर्दिष्ट]; और
(ख) अर्जित या जो किसी भी अन्य आय भारत के बाहर उसे या इसे करने के लिए उठता है, और एकत्रित होने या ऐसे सलाहकार देश की सरकार को कोई आय या सामाजिक सुरक्षा कर के भुगतान की आवश्यकता है जो के संबंध में, भारत में पैदा नहीं समझा जाता है अपने या अपने मूल की.
स्पष्टीकरण में इस खंड, "सलाहकार" मतलब
(मैं) या तो भारत का नागरिक नहीं है या भारत का नागरिक होने के नाते किसी भी व्यक्ति जो भारत में मामूली तौर पर निवासी नहीं है; या
(Ii) किसी अन्य व्यक्ति, एक अनिवासी जा रहा है,
किसी भी तकनीकी सहायता कार्यक्रम या परियोजना के सिलसिले में भारत में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए एजेंसी द्वारा लगे हुए निम्न स्थितियों अर्थात्, पूरा कर रहे हैं प्रदान की -
(1) तकनीकी सहायता केन्द्र सरकार और एजेंसी द्वारा प्रवेश के लिए एक समझौते के अनुसार है; और
(2) सलाहकार की सगाई से संबंधित समझौते पर इस खंड के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दे दी है;
(8B) एक समझौते के अनुसार किसी भी तकनीकी सहायता कार्यक्रम और परियोजना के सिलसिले में भारत में कर्तव्यों को सौंपा है जो एक व्यक्ति के मामले में केन्द्र सरकार द्वारा में प्रवेश किया और एजेंसी
(क) किसी भी सलाहकार से इस तरह के कार्य के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक खंड (8A) में निर्दिष्ट; और
(ख), अर्जित करता है या भारत के बाहर पैदा होती है, और इस तरह के व्यक्ति को अपने से देश को कोई आय या सामाजिक सुरक्षा कर के भुगतान की आवश्यकता है जो के संबंध में, भारत में एकत्रित होने या उठता समझा नहीं है जो इस तरह के व्यक्ति के किसी अन्य आय मूल, निम्न स्थितियों अर्थात्, पूरा कर रहे हैं प्रदान की: -
(मैं) व्यक्तिगत खंड (8A) में निर्दिष्ट सलाहकार के एक कर्मचारी है और या तो है नहीं एक भारत का नागरिक या, भारत का नागरिक होने के नाते भारत में मामूली तौर पर निवासी नहीं है; और
(Ii) ऐसे व्यक्ति की सेवा के अनुबंध उसकी सेवा के प्रारंभ होने से पहले विहित प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दे दी है, ';
(घ) खंड (9), -
(मैं) के बाद शब्द, कोष्ठक और चित्रा "खंड में (8)", शब्द, कोष्ठक, आंकड़े और पत्र "या खंड (एसए) या, जैसा भी मामला हो, खंड (8B)" डाला जाएगा;
"जैसा भी मामला हो या,, ऐसे सदस्य की मूल के देश" (द्वितीय) शब्द "विदेशी राज्य" के बाद शब्दों को सम्मिलित किया जाएगा;
(ई) खंड (10C) के बाद, निम्न खंड डाला जाएगा और अर्थात् 1 अप्रैल दिन, 1962, से प्रभावी, डाला गया है समझा जाएगा: -
"(10D) ऐसी नीति पर बोनस के माध्यम से आवंटित राशि सहित एक जीवन बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त किसी भी राशि;";
(च) खंड (15), उप खंड (चतुर्थ), -
(मैं) आइटम (घ) में, शब्द और अंक के बाद कहा, 'भारत के कानून के निर्यात आयात बैंक, 1981 (1981 का 28), ", शब्द और अंक" या राष्ट्रीय आवास बैंक राष्ट्रीय आवास की धारा 3 के तहत स्थापित बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53), "डाला जाएगा;
(Ii) मद के बाद (च), निम्न आइटम अर्थात्, डाला जाएगा: -
बैंक द्वारा इस तरह जमा की स्वीकृति भारतीय रिजर्व बैंक ने मंजूरी दे दी है, जहां विदेशी मुद्रा में जमा राशियों पर एक अनुसूचित बैंक द्वारा '(एफए),.
स्पष्टीकरण धारा 36 की उपधारा के इस मद के उद्देश्यों, खंड (VIIa) को स्पष्टीकरण के खंड (ख) में उसे सौंपे अर्थ होगा "बैंक अनुसूचित" अभिव्यक्ति (1) के लिए;. ';
(Iii) शब्द, कोष्ठक और पत्र "आइटम (च) और (छ)", शब्द, कोष्ठक और पत्र "आइटम (च), (एफए) और (छ)" के लिए आइटम (G) नीचे दिये गये स्पष्टीकरण में प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(Iv) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अर्थात्, अंत में डाला जाएगा: -
'स्पष्टीकरण - इस उप - खंड, अभिव्यक्ति "औद्योगिक उपक्रम" के प्रयोजनों के लिए में लगी हुई है, जो किसी भी शुरू करने का मतलब
(क) माल के प्रसंस्करण के निर्माण; या
(ख) पीढ़ी या बिजली या बिजली के किसी अन्य रूप से वितरण के कारोबार; या
(ग) खनन; या
(घ) जहाजों के निर्माण; या
(ई) जहाजों या विमान का संचालन, ';
"आगे दिए गए" शब्द के लिए दूसरे परंतुक में खंड (21), में (छ). निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा और अर्थात् 1 अप्रैल दिन, 1990, से, प्रभाव के साथ, प्रतिस्थापित किया गया है समझा जाएगा: -
"इसके अलावा इस धारा के तहत छूट स्वैच्छिक योगदान के संबंध, नकदी या प्रकृति का स्वैच्छिक योगदान में स्वैच्छिक योगदान के अलावा और इस खंड के लिए सबसे पहले परंतुक (ख) खंड में निर्दिष्ट, इस शर्त के अधीन में इनकार नहीं किया जाएगा बशर्ते कि कि इस तरह स्वैच्छिक योगदान अन्यथा (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या विधियों में से किसी एक या एक से अधिक की तुलना में, वैज्ञानिक अनुसंधान एसोसिएशन द्वारा आयोजित नहीं है, पिछले वर्ष के अंत से एक वर्ष की समाप्ति के बाद ऐसी संपत्ति का अधिग्रहण किया है या जो भी बाद में मार्च 1992, को 31 दिन की है, जिसमें:
'' भी प्रदान की जाती;
खंड (ज) (23), -
शब्द, आंकड़े और पत्र "मार्च, 1990 के 30 वें दिन", शब्द, आंकड़े और पत्र "मार्च, 1992 के 30 वें दिन" प्रतिस्थापित किया जाएगा के लिए चौथे परंतुक में (मैं) किया गया है समझा जाएगा अप्रैल, 1990 के 1 दिन से प्रभावी, एवजी;
(द्वितीय) के चौथे परंतुक के बाद, निम्नलिखित प्रावधान डाला जाएगा और अर्थात् 1 अप्रैल दिन, 1990, से प्रभावी, डाला गया है समझा जाएगा: -
"इस धारा के तहत छूट, नकदी या इस खंड को तीसरे परंतुक (ख) खंड में निर्दिष्ट प्रकृति की स्वैच्छिक योगदान में स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य स्वैच्छिक योगदान के संबंध में इस शर्त के अधीन इनकार नहीं किया जा जाएगा कि भी प्रदान की कि इस तरह स्वैच्छिक योगदान अन्यथा (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या विधियों में से किसी एक या एक से अधिक की तुलना में, संघ या संस्था द्वारा आयोजित नहीं है, पिछले वर्ष के अंत से एक वर्ष की समाप्ति के बाद ऐसी संपत्ति का अधिग्रहण किया है या जो भी बाद में मार्च 1992, को 31 दिन की है जिसमें. ";
(I) खंड (23 सी), -
(एक) के चौथे प्रावधान में, शब्द, आंकड़े और पत्र "मार्च, 1990 के 30 वें दिन" के लिए, शब्द, आंकड़े और पत्र "मार्च, 1992 के 30 वें दिन" प्रतिस्थापित किया जाएगा और किया गया है समझा जाएगा अप्रैल 1990 के 1 दिन से प्रभावी, एवजी;
(ख) चौथे परंतुक के बाद, निम्नलिखित प्रावधान डाला जाएगा और अर्थात् 1 अप्रैल दिन, 1990, से प्रभावी, डाला गया है समझा जाएगा: -
"खंड (ख) के में निर्दिष्ट उपखंड (चतुर्थ) या उप धारा के तहत छूट (वी) नकद या प्रकृति का स्वैच्छिक योगदान में स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य स्वैच्छिक योगदान के संबंध में इनकार नहीं किया जा जाएगा कि भी प्रदान की ऐसे स्वैच्छिक योगदान ट्रस्ट या संस्था द्वारा आयोजित नहीं है कि इस शर्त के अधीन इस उपखंड,, के लिए तीसरे परंतुक अन्यथा की तुलना में किसी भी (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या विधियों में से एक या अधिक, ऐसी संपत्ति का अधिग्रहण किया है, जिसमें पिछले वर्ष या जो भी बाद में मार्च, 1992, के '31st दिन के अंत से एक वर्ष की समाप्ति के बाद. ".
[वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991]

