लाभांश के लिए उत्तरदायी कृषि आयकर के संबंध में शेयरधारकों को दी जाने वाली राहत
[ 49ख लाभांश के लिए उत्तरदायी कृषि आयकर के संबंध में शेयरधारकों को दी जाने वाली राहत। -जहां कोई कंपनी अपने लाभ और अभिलाभ में से किसी शेयरधारक को कोई लाभांश देती है, जिस पर किसी राज्य सरकार द्वारा कृषि आयकर लगाया जाता है, वहां शेयरधारक इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा देय कर में से निम्नलिखित राशि की कटौती पाने का हकदार होगा—
(क) कंपनी द्वारा भुगतान किए गए कृषि आयकर (यदि कोई अतिरिक्त कर है, तो उसके अंतर्गत) का वह अनुपात, जो कृषि आयकर के लिए निर्धारित कंपनी के लाभ पर देय लाभांश की राशि के रूप में है, जो कृषि आयकर के लिए निर्धारित उसके कुल लाभ से है, जिसमें से राज्य सरकार द्वारा उसे दी गई वापसी की राशि, यदि कोई हो, घटा दी जाएगी;
(ख) जहां शेयरधारक-
(i) कोई कंपनी नहीं है, वहां इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा देय आयकर (किन्तु सुपर-टैक्स नहीं) की राशि; और
(ii) एक कंपनी है;
तो कंपनी के लाभ पर देय लाभांश के उस भाग पर, जिसका कृषि आयकर लगाया जाता है, बीस प्रतिशत;
जो भी कम हो।]
. भारतीय आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1941 की धारा 25 द्वारा प्रतिस्थापित; तथा 1-4-1960 से एफ अधिनियम, 1960 की धारा 3 के विशेष उपबंधों के अधीन रहते हुए, एफ अधिनियम, 1959 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित। । हटाया गया, प्रभावी 1-4-1960, एफ. अधिनियम, 1960 की धारा 3 में विशेष 3, एफ प्रावधानों के अधीन।
[जैसा कि संशोधित किया गया है]

