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वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 492

परिसमापक के कार्यालय में रिक्ति को भरने के लिए पावर

धारा

धारा संख्या

492

अध्याय शीर्षक

अध्याय VII - समापन

अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 1956 (निरस्त)

वर्ष

परिसमापक के कार्यालय में रिक्ति को भरने के लिए पावर

परिसमापक के कार्यालय में रिक्ति को भरने के लिए बिजली.

492.एक रिक्ति कंपनी द्वारा नियुक्त किसी भी परिसमापक के दफ्तर में अन्यथा मौत, इस्तीफे या द्वारा होता है (1), आम बैठक में कंपनी अपने लेनदारों के साथ किसी भी व्यवस्था के अधीन, रिक्ति को भरने कर सकते हैं.

किसी भी (2) यदि उस प्रयोजन के लिए, एक सामान्य बैठक, किसी भी अंशदायी द्वारा बुलाई, या जारी परिसमापक या परिसमापक द्वारा किया जा सकता है.

(3) की बैठक में इस अधिनियम द्वारा या लेख द्वारा प्रदान ढंग से आयोजित किया है, या ऐसे अन्य तरीके से किया जाएगा 38 [न्यायाधिकरण], किसी भी अंशदायी द्वारा या जारी परिसमापक या परिसमापक द्वारा आवेदन पर, निर्धारित कर सकते हैं.

 

 प्र.38.   कंपनियों को अभी तक अधिसूचित होने के लिए एक तारीख से प्रभावी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002, द्वारा "कोर्ट" के लिए एवजी.

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