आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 49

विदेशी आय और संपत्ति के संबंध में रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता के लिए सजा

धारा

धारा संख्या

49

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

काला धन (अघोषित विदेशी आय तथा परिसंपत्ति) तथा कर अधिरोपण अधिनियम, 2015

वर्ष

विदेशी आय और संपत्ति के संबंध में रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता के लिए सजा

विदेशी आय और संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहने पर दंड।

49. यदि कोई व्यक्ति, खंड (6) के अर्थ के अनुसार भारत में सामान्यतः निवासी न होने के अलावा अन्य निवासी है आयकर अधिनियम की धारा 6 के तहत, जो व्यक्ति पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत के बाहर स्थित किसी संपत्ति (किसी संस्था में वित्तीय हित सहित) का लाभकारी स्वामी या अन्यथा धारक रहा हो, या ऐसी संपत्ति का लाभार्थी रहा हो, या भारत के बाहर के किसी स्रोत से आय प्राप्त की हो, और जानबूझकर समय पर आय विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है, जिसे उसे उपधारा के तहत प्रस्तुत करना आवश्यक है।1उस अधिनियम की धारा 139 के तहत उल्लंघन करने पर, उसे कम से कम छह महीने से लेकर सात साल तक के कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

बशर्ते कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस धारा के अंतर्गत समय पर आय विवरण प्रस्तुत न करने के लिए कार्यवाही नहीं की जाएगी, यदि वह आयकर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अंतर्गत आय विवरण प्रस्तुत करता है, यदि विवरण निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पहले प्रस्तुत किया जाता है

1[इसके अलावा, यह धारा किसी ऐसी संपत्ति या संपत्तियों (अचल संपत्ति को छोड़कर) के संबंध में लागू नहीं होगी, जहां ऐसी संपत्ति या संपत्तियों का कुल मूल्य बीस लाख रुपये से अधिक न हो।]


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