आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 489ग

जाली या कूटकृत करेंसी नोट या बैंक नोट रखना।

धारा

धारा संख्या

489ग

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

भारतीय दंड संहिता, 1860

वर्ष

जाली या कूटकृत करेंसी नोट या बैंक नोट रखना।

जाली या कूटकृत करेंसी नोट या बैंक नोट रखना।

 जाली या कूटकृत करेंसी नोट या बैंक नोट रखना। 

489ग जो कोई अपने कब्जे में कोई जाली या कूटकृत करेंसी नोट या बैंक नोट रखेगा, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह जाली या कूटकृत है और उसे असली के रूप में उपयोग करने का या यह कि वह असली के रूप में उपयोग किया जा सकता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

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