खंड 194घ का संशोधन
खंड 194D का संशोधन
प्र 48 आयकर अधिनियम की धारा 194D में, परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक अर्थात् जून, 1987, के 1 दिन से प्रभावी डाला जाएगा: -
"आगे कोई कटौती में इस तरह की राशि आने या जैसा भी मामला हो, ऐसी आय की मात्रा की कुल श्रेय या भुगतान या दौरान श्रेय या भुगतान किए जाने की संभावना है जहां एक मामले में इस धारा के तहत किया जाएगा बशर्ते कि के खाते में या आदाता के लिए वित्तीय वर्ष पांच हजार रुपए से अधिक नहीं है. ".
[वित्त अधिनियम, 1987]

