आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 48

अभिकलन और कटौती की विधि

धारा

धारा संख्या

48

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1987

अभिकलन और कटौती की विधि

अभिकलन और कटौती की विधि

99 गणना और कटौती की मोड.

प्र 48 (1) सिर "पूंजीगत लाभ" के अंतर्गत आय प्रभार्य, गणना की जाएगी -

(क) प्राप्त विचार का पूरा मूल्य से घटाने या पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण का एक परिणाम के रूप में निम्नलिखित मात्रा में एकत्रित द्वारा: -

(मैं) खर्च इस तरह के हस्तांतरण के संबंध में पूर्ण और विशेष रूप से किए गए;

(Ii) संपत्ति और किसी भी सुधार बहां की लागत के अधिग्रहण की लागत;

(ख) पूंजी लाभ के लिए एक दीर्घकालिक पूंजी परिसंपत्ति में निर्दिष्ट आगे कटौती करके (क्रमशः, करने के लिए भेजा इस खंड के रूप में लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ और दीर्घकालिक पूंजी परिसंपत्ति में इसके बाद) के स्थानांतरण से पैदा होती है जहां उप धारा (2).

(2) कटौतियों (ख) उप - धारा (1) के निम्नलिखित अर्थात्, कर रहे हैं खंड में निर्दिष्ट: -

(क) लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ की राशि खंड के अधीन कटौती करने के बाद पहुंचे जहां (क) उप - धारा (1) के दस हजार रुपये, इस तरह की राशि का पूरा से अधिक नहीं है;

(ख) किसी भी अन्य मामले में, दस हजार रुपये के बराबर एक राशि की वृद्धि हुई के रूप में -

लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के संबंध में (मैं) तो भवन या भूमि या भवन या भूमि या सोना, सर्राफा या आभूषण, में कोई अधिकार जा रहा है, राजधानी की संपत्ति से संबंधित पर पहुंचे -

(ए) एक कंपनी, दस हजार रुपये से अधिक में इस तरह के लाभ की राशि का दस प्रतिशत के मामले में;

(ख) किसी अन्य निर्धारिती के मामले में दस हजार रुपये से अधिक में इस तरह के लाभ की राशि का पचास फीसदी;

(Ii) दीर्घावधि पूंजी लाभ के संबंध में तो, दूसरे राजधानी की संपत्ति से संबंधित पर पहुंचे -

(ए) एक कंपनी, दस हजार रुपये से अधिक में इस तरह के लाभ की राशि का प्रतिशत तीस के मामले में;

(ख) किसी भी अन्य मामले में, दस हजार रुपये से अधिक में इस तरह के लाभ की राशि का साठ प्रतिशत:

बशर्ते कि लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ उप खंड (i) में निर्दिष्ट और (द्वितीय), दस हजार रुपये की कटौती अर्थात्, निम्न क्रम में दी जाएगी पूंजीगत परिसंपत्तियों की दोनों श्रेणियों से संबंधित है जहाँ: -

(1) कटौती पहले उपखंड (i) में उल्लिखित संपत्ति से संबंधित लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के खिलाफ अनुमति दी जाएगी;

(2) इसके बाद, संतुलन, यदि कोई हो, कहा दस हजार रुपये का, (ख) उपखंड में वर्णित संपत्ति से संबंधित लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के खिलाफ कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी

दस हजार रुपए तक उसमें संदर्भ (1) और (2) इस परंतुक के खंड के अनुसार अनुमति दी कटौती की राशि के लिए संदर्भ के रूप में अगर और उपखंड के प्रावधानों (द्वितीय) लागू नहीं होगी:

परंतु, उस खंड में निर्दिष्ट राशि के संबंध में (बी) की उपधारा (5) के खंड 45 , धारा के तहत दस हजार रुपये का प्रारंभिक कटौती (एक) इस उप - धारा की कटौती से कम हो जाएगा पहले से ही खंड (क) के तहत अनुमति दी अनुभाग 80T अप्रैल, 1987 के 1 दिन, या किसी भी पहले निर्धारण वर्ष पर शुरू होने निर्धारण वर्ष के लिए मूल्यांकन में या, मामला खंड (क) के तहत अनुमति दी कटौती से हो सकता है, के रूप में मुआवजा या विचार की राशि के संबंध में इस उपधारा के खंड में निर्दिष्ट (एक) की उपधारा (5) के खंड 45 (क) और (ख) इस उपधारा के खंड में दस हजार रुपये के लिए संदर्भ यदि कोई हो, जैसे कि कम राशि के लिए संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा.

(3) उपधारा में निर्दिष्ट कटौती (2) अब तक यह कोई दीर्घकालिक पूंजी परिसंपत्ति से संबंधित है और इस उद्देश्य के लिए में सिर "पूंजीगत लाभ" के तहत किसी भी नुकसान की गणना के प्रयोजनों के लिए भी किया जाएगा, लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ की राशि के लिए कि उप - धारा में किसी भी संदर्भ (एक) उप - धारा (1) के नुकसान की मात्रा के संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा कहा करने के बाद खंड के अधीन कटौती करने के बाद पहुंचे कटौती.]

 

99. वित्त अधिनियम द्वारा निम्न खंड 48, 1987 से प्रभावी के लिए एवजी 1988/01/04:

"48. .-गणना और सिर "पूंजीगत लाभ 'के तहत कटौती आय प्रभार्य की विधि प्राप्त विचार का पूरा मूल्य से घटाने या पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण का एक परिणाम के रूप में निम्नलिखित मात्रा में एकत्रित द्वारा गणना की जाएगी: -

(मैं) खर्च इस तरह के हस्तांतरण के संबंध में पूर्ण और विशेष रूप से किए गए;

(Ii) पूंजी परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत और किसी भी सुधार बहां की लागत. "

 

 

[प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा संशोधित अधिनियम, 1987]

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