स्थानांतरण के रूप में नहीं माना लेनदेन
लेनदेन हस्तांतरण के रूप में नहीं माना.
प्र.47. धारा 45 में निहित कुछ नहीं निम्नलिखित स्थानान्तरण के लिए लागू नहीं होगी: -
(मैं) एक हिन्दू अविभाजित परिवार का कुल या आंशिक विभाजन पर राजधानी की संपत्ति के किसी भी वितरण;
(Ii) 13 [***]
(Iii) एक उपहार या जाएगा या एक अटल विश्वास के तहत एक पूंजी परिसंपत्ति के किसी भी स्थानांतरण;
अपनी सहायक कंपनी के लिए एक कंपनी से एक पूंजी परिसंपत्ति (iv) किसी भी स्थानांतरण, अगर-
(क) मूल कंपनी या अपने प्रत्याशियों सहायक कंपनी की शेयर पूंजी का पूरी पकड़ है, और
(ख) सहायक कंपनी एक भारतीय कंपनी है;
14 [(वी) होल्डिंग कंपनी के लिए एक सहायक कंपनी द्वारा एक पूंजी परिसंपत्ति के किसी भी स्थानांतरण, अगर-
(क) सहायक कंपनी की शेयर पूंजी का पूरी होल्डिंग कंपनी द्वारा आयोजित किया है, और है
(ख) होल्डिंग कंपनी एक भारतीय कंपनी है:]
15 [(चतुर्थ) या खंड (वी) खंड में निहित कुछ नहीं स्टॉक में व्यापार के रूप में, फरवरी, 1988 के 29 वें दिन के बाद किए गए एक पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण करने के लिए लागू नहीं होगी;]
16 [(vi) एकीकृत कंपनी को समामेली कंपनी द्वारा एक पूंजी परिसंपत्ति के एकीकरण की योजना में किसी भी स्थानांतरण,, एकीकृत कंपनी एक भारतीय कंपनी है अगर;
(सात) एक पूंजी परिसंपत्ति के एकीकरण की योजना में एक शेयरधारक द्वारा किसी भी स्थानांतरण,,, समामेली कंपनी में उनके द्वारा आयोजित एक शेयर या शेयर किया जा रहा है अगर
(क) स्थानांतरण एकीकृत कंपनी में किसी भी शेयर या शेयरों का उसे आवंटन के विचार में बना है, और
(बी) एकीकृत कंपनी एक भारतीय कंपनी है;]
17 [(आठ) मार्च, 1970 के 1 दिन पहले प्रभावित भारत में कृषि भूमि के किसी भी स्थानांतरण;]
18 [(नौ) कला के किसी भी काम किया जा रहा है एक पूंजी परिसंपत्ति के किसी भी स्थानांतरण, पुरातात्विक, वैज्ञानिक या कला संग्रह, पुस्तक, पांडुलिपि, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ या प्रिंट, सरकार या किसी विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय कला गैलरी, राष्ट्रीय अभिलेखागार या ऐसे किसी अन्य सार्वजनिक संग्रहालय या अधिसूचित किया जा सकता है के रूप में संस्था के 19 राष्ट्रीय महत्व का हो या किसी भी राज्य या राज्य भर में यश के होने की आधिकारिक राजपत्र में केन्द्र सरकार द्वारा.
स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "विश्वविद्यालय" एक विश्वविद्यालय स्थापित या द्वारा या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत शामिल किया है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के तहत घोषित एक संस्था भी शामिल है, इसका मतलब है कि अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक विश्वविद्यालय होने के लिए.]
19A [डिबेंचरों के रूपांतरण के माध्यम से (एक्स) किसी भी स्थानांतरण, शेयर या कि कंपनी के डिबेंचरों में एक कंपनी के किसी भी रूप में डिबेंचर, शेयर या जमा प्रमाण पत्र,.]
प्र.13. खण्ड (द्वितीय) वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1988/01/04. : पहले अपनी चूक को, खंड (ख) के तहत के रूप में खड़ा
"(द्वितीय) व्यक्तियों या व्यक्तियों के अन्य सहयोग की एक फर्म, शरीर के विघटन पर राजधानी की संपत्ति के किसी भी वितरण;"
प्र.14. वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा डाला 1965/01/04.
प्र.15. वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा डाला 1988/01/04.
प्र.16. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1967/01/04.
प्र.17. वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा डाला 1970/01/04.
प्र.18. वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा डाला 1977/01/04.
प्र.19.अधिसूचित सार्वजनिक संस्था के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, 1991 संस्करण., वॉल्यूम देखें. 1, पी. 611.
19A.वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1991, wref 1962/01/04.

