आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 47

स्थानांतरण के रूप में नहीं माना लेनदेन

धारा

धारा संख्या

47

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1998

स्थानांतरण के रूप में नहीं माना लेनदेन

स्थानांतरण के रूप में नहीं माना लेनदेन
लेनदेन हस्तांतरण के रूप में नहीं माना.
52 47.धारा 45 में निहित कुछ नहीं निम्नलिखित स्थानान्तरण के लिए लागू नहीं होगी: -
            (मैं) एक हिन्दू अविभाजित परिवार का कुल या आंशिक विभाजन पर राजधानी की संपत्ति के किसी भी वितरण;
(Ii) 53 [***]
            (Iii) एक उपहार या इच्छा या एक अटल विश्वास के तहत एक पूंजी परिसंपत्ति के किसी भी स्थानांतरण;
            अपनी सहायक कंपनी के लिए एक कंपनी से एक पूंजी परिसंपत्ति (iv) किसी भी स्थानांतरण, अगर-
            (क) मूल कंपनी या अपने प्रत्याशियों सहायक कंपनी की शेयर पूंजी का पूरी पकड़ है, और
            (ख) सहायक कंपनी एक भारतीय कंपनी है;
54 [(वी) होल्डिंग कंपनी के लिए एक सहायक कंपनी द्वारा एक पूंजी परिसंपत्ति के किसी भी स्थानांतरण, अगर-
            (क) सहायक कंपनी की शेयर पूंजी का पूरी होल्डिंग कंपनी द्वारा आयोजित किया है, और है
            (ख) होल्डिंग कंपनी एक भारतीय कंपनी है:]
55 [(चतुर्थ) या खंड (वी) खंड में निहित कुछ नहीं स्टॉक में व्यापार के रूप में, फरवरी, 1988 के 29 वें दिन के बाद किए गए एक पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण करने के लिए लागू नहीं होगी;]
56 [(vi) किसी भी एकीकृत कंपनी को समामेली कंपनी द्वारा एक पूंजी परिसंपत्ति के एकीकरण की एक योजना में स्थानांतरण,, एकीकृत कंपनी एक भारतीय कंपनी है अगर;]
57 एकीकृत विदेशी कंपनी को समामेली विदेशी कंपनी द्वारा एक शेयर या किसी भारतीय कंपनी में शेयरों, किया जा रहा है एक पूंजी परिसंपत्ति के एकीकरण की योजना में किसी भी स्थानांतरण,,, () के माध्यम से [अगर-
(क) कम से कम पच्चीस समामेली विदेशी कंपनी के शेयरधारकों के प्रतिशत एकीकृत विदेशी कंपनी के शेयरधारकों रहने के लिए जारी है, और
            (ख) इस तरह के हस्तांतरण को मिलाकर कंपनी में शामिल किया है, जिसमें देश में पूंजी लाभ पर कर को आकर्षित नहीं करता;]
(सात) एक पूंजी परिसंपत्ति के एकीकरण की योजना में एक शेयरधारक द्वारा किसी भी स्थानांतरण,,, समामेली कंपनी में उनके द्वारा आयोजित एक शेयर या शेयर किया जा रहा है अगर
            (क) स्थानांतरण एकीकृत कंपनी में किसी भी शेयर या शेयरों का उसे आवंटन के विचार में बना है, और
            (बी) एकीकृत कंपनी एक भारतीय कंपनी है;
58 [(VIIa) एक पूंजी परिसंपत्ति के किसी भी स्थानांतरण, (1) एक और अनिवासी करने के लिए एक अनिवासी द्वारा भारत से बाहर किए गए अनुभाग 115AC, की उपधारा में निर्दिष्ट बांड या शेयरों जा रहा है;]
59 [(आठ) मार्च, 1970 के 1 दिन पहले प्रभावित भारत में कृषि भूमि के किसी भी स्थानांतरण;]
60 [(नौ) कला के किसी भी काम किया जा रहा है एक पूंजी परिसंपत्ति के किसी भी स्थानांतरण, पुरातात्विक, वैज्ञानिक या कला संग्रह, पुस्तक, पांडुलिपि, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ या प्रिंट, सरकार या किसी विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय कला गैलरी, राष्ट्रीय अभिलेखागार या ऐसे किसी अन्य सार्वजनिक संग्रहालय या अधिसूचित किया जा सकता है के रूप में संस्था के 61 राष्ट्रीय महत्व का हो या किसी भी राज्य या राज्य भर में यश के होने की आधिकारिक राजपत्र में केन्द्र सरकार द्वारा.
                        स्पष्टीकरण के लिए इस खंड के प्रयोजनों, "विश्वविद्यालय" का अर्थ है एक विश्वविद्यालय की स्थापना या निगमित द्वारा या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत घोषित एक संस्था भी शामिल है (1956 का 3) , कि अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक विश्वविद्यालय होना;]
62 [(एक्स) किसी के रूपांतरण के माध्यम से स्थानांतरण 63 शेयरों या कि कंपनी के डिबेंचरों में [बांड या] डिबेंचर, डिबेंचर, शेयर या एक कंपनी का किसी भी रूप में जमा प्रमाण पत्र,;]
64 [(ग्यारहवीं) दिसंबर, 31 दिन या उससे पहले किए गए किसी भी स्थानांतरण 64a एक पूंजी परिसंपत्ति द्वारा आवंटित शेयरों के बदले में एक कंपनी के लिए किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की सदस्यता होने का (एक कंपनी होने के नाते नहीं) एक व्यक्ति द्वारा [1998] अंतरणकर्ता के लिए कि कंपनी.
                        स्पष्टीकरण के लिए इस खंड, अभिव्यक्ति "एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की सदस्यता" के प्रयोजनों के प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) के प्रावधानों के तहत मान्यता प्राप्त है जो भारत में एक शेयर बाजार की सदस्यता का मतलब ;
(बारहवीं) एक पूंजी परिसंपत्ति के किसी भी स्थानांतरण, धारा 18 के तहत तैयार और मंजूर एक योजना के तहत किए गए एक बीमार औद्योगिक कंपनी के देश जा रहा है 65 रुग्ण औद्योगिक कंपनियों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) की है, जहां इस तरह के बीमार औद्योगिक कंपनी ने अपने कर्मचारियों की सहकारी द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है:
इस तरह के हस्तांतरण कहा कंपनी उपधारा के तहत एक बीमार औद्योगिक कंपनी बन गई है जो पिछले साल से शुरू होने की अवधि के दौरान किया जाता है बशर्ते कि (1) की धारा 17 के 65 कि अधिनियम की और पिछले वर्ष के साथ समाप्त होने के दौरान जो पूरे नेट इस तरह कंपनी के मूल्य के बराबर हो जाता है या संचित घाटे से अधिक है.
इस खंड के प्रयोजनों के स्पष्टीकरण के लिए, "निवल मूल्य" उपधारा के खंड (GA) में उसे सौंपे अर्थ होगा (1) धारा 3 की 65 रुग्ण औद्योगिक कंपनियों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 ( 1986 का 1).]
(xv) के लिए निम्न खंड (तेरहवीं) वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी द्वारा धारा 47 के खंड (बारहवीं) के बाद सम्मिलित किया जाएगा 1999/01/04:
(तेरहवीं) एक फर्म के कारोबार में एक कंपनी द्वारा सफल हो जाता है, जहां फर्म बेचता या अन्यथा कंपनी के लिए किसी भी पूंजी परिसंपत्ति या अमूर्त संपत्ति स्थानान्तरण जिनमें से एक परिणाम के रूप में यह द्वारा किए:
            बशर्ते कि-
            (क) उत्तराधिकार से ठीक पहले व्यवसाय से संबंधित फर्म के सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों हो;
(ख) तुरंत उत्तराधिकार से पहले फर्म के सभी भागीदारों को अपनी पूंजी खातों उत्तराधिकार की तारीख पर फर्म की किताबों में खड़ा था जिसमें उसी अनुपात में कंपनी के शेयरधारकों हो;
(ग) फर्म के भागीदार कंपनी में शेयरों के आवंटन के माध्यम से के अलावा अन्य किसी भी रूप या ढंग, में, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, किसी भी विचार या लाभ प्राप्त नहीं है; और
(घ) फर्म के भागीदारों की कंपनी में हिस्सेदारी की कुल कंपनी में कुल मतदान बिजली की कम से कम पचास प्रतिशत नहीं है और उनकी हिस्सेदारी तारीख से से पांच साल की अवधि के लिए जैसे होना जारी उत्तराधिकार;
(चौदह) एक एकल स्वामित्व कारोबार एकल स्वामित्व कारोबार बेचता या अन्यथा कंपनी के लिए किसी भी पूंजी परिसंपत्ति या अमूर्त संपत्ति स्थानान्तरण जिनमें से एक परिणाम के रूप में यह द्वारा किए गए व्यापार में एक कंपनी द्वारा सफल कहां है:
                        बशर्ते कि-
उत्तराधिकार कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों बनने से पहले (क) एकल स्वामित्व कारोबार के सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों तुरंत व्यापार से संबंधित;
(ख) कंपनी में एकमात्र मालिक की हिस्सेदारी कंपनी में कुल मतदान बिजली की कम से कम पचास प्रतिशत नहीं है और उसकी हिस्सेदारी उत्तराधिकार की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए इस तरह के रूप में बनी हुई है; और
(ग) एकमात्र मालिक कंपनी में शेयरों के आवंटन के माध्यम से के अलावा अन्य किसी भी रूप या ढंग, में, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, किसी भी विचार या लाभ प्राप्त नहीं होता है;
(Xv) निर्धारिती ऐसी प्रतिभूतियों का ऋण लेने और जो साथ में प्रवेश किया है, जो एक समझौता या व्यवस्था के तहत किसी भी प्रतिभूतियों का ऋण देने के लिए एक योजना में किसी भी स्थानांतरण के तहत स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अधीन है इस संबंध में भारत के कानून की प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, 1992 (1992 का 15) की धारा 3,.
  

 

            52.       प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
            ५३.       खण्ड (द्वितीय) वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1988/01/04. : पहले अपनी चूक को, खंड (ख) के तहत के रूप में खड़ा
"(द्वितीय) व्यक्तियों या व्यक्तियों के अन्य सहयोग की एक फर्म, शरीर के विघटन पर राजधानी की संपत्ति के किसी भी वितरण;"
            54        वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा डाला 1965/01/04.
            55 दत्ताजी       वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा डाला 1988/01/04.
            56       वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1967/01/04.
            57        वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा डाला 1993/01/04.
            58        वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा डाला 1992/01/06.
            ५९.       वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा डाला 1970/01/04.
            60 रू        वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा डाला 1977/01/04.
            ६१.       अधिसूचित सार्वजनिक संस्था के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
            62        वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1991, wref 1962/01/04.
            63 रूपये       वित्त अधिनियम, 1992, wref द्वारा डाला 1962/01/04.
            64        वित्त अधिनियम, 1997 से प्रभावी द्वारा डाला 1998/01/04.
            64a.     वित्त द्वारा "1997" के लिए एवजी (नं. 2) अधिनियम, 1998, wref 1998/01/04.
            65.{{/1}       धारा 3 रुग्ण औद्योगिक कंपनियों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की (1) (गा), 17 और 18 के पाठ के लिए, परिशिष्ट देखें.

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