आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 47

स्थानांतरण के रूप में नहीं माना लेनदेन

धारा

धारा संख्या

47

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1996

स्थानांतरण के रूप में नहीं माना लेनदेन

स्थानांतरण के रूप में नहीं माना लेनदेन
लेनदेन हस्तांतरण के रूप में नहीं माना.
97A 47.धारा 45 में निहित कुछ नहीं निम्नलिखित स्थानान्तरण के लिए लागू नहीं होगी: -
(मैं) एक हिन्दू अविभाजित परिवार का कुल या आंशिक विभाजन पर राजधानी की संपत्ति के किसी भी वितरण;
(Ii) 98 [***]
(Iii) एक सार या जाएगा या एक अटल विश्वास के तहत पूंजी परिसंपत्ति के किसी भी स्थानांतरण;
अपनी सहायक कंपनी के लिए एक कंपनी से एक पूंजी परिसंपत्ति (iv) किसी भी स्थानांतरण, अगर-
(क) मूल कंपनी या अपने प्रत्याशियों सहायक कंपनी की शेयर पूंजी का पूरी पकड़ है, और
(ख) सहायक कंपनी एक भारतीय कंपनी है;
             99 [(वी) होल्डिंग कंपनी के लिए एक सहायक कंपनी द्वारा एक पूंजी परिसंपत्ति के किसी भी स्थानांतरण, अगर-
(क) सहायक कंपनी की शेयर पूंजी का पूरी होल्डिंग कंपनी द्वारा आयोजित किया है, और है
(ख) होल्डिंग कंपनी एक भारतीय कंपनी है:]
                         1 [(चतुर्थ) या खंड (वी) खंड में निहित कुछ नहीं स्टॉक में व्यापार के रूप में, फरवरी, 1988 के 29 वें दिन के बाद किए गए एक पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण करने के लिए लागू नहीं होगी;]
             2 [(vi) किसी भी एकीकृत कंपनी को समामेली कंपनी द्वारा पूंजी परिसंपत्ति के एकीकरण की एक योजना में स्थानांतरण,, एकीकृत कंपनी एक भारतीय कंपनी है अगर;]
             3 [() के माध्यम से एक पूंजी परिसंपत्ति, एकीकृत विदेशी कंपनी को समामेली विदेशी कंपनी द्वारा, एक शेयर या किसी भारतीय कंपनी में शेयरों होने के एकीकरण की योजना में किसी भी स्थानांतरण,, अगर-
(क) कम से कम पच्चीस समामेली विदेशी कंपनी के शेयरधारकों के प्रतिशत एकीकृत विदेशी कंपनी के शेयरधारकों रहने के लिए जारी है, और
(ख) इस तरह के हस्तांतरण समामेली कंपनी में शामिल किया है, जिसमें देश में पूंजी लाभ पर कर को आकर्षित नहीं करता है;
(सात) एक पूंजी परिसंपत्ति के एकीकरण की योजना में एक शेयरधारक द्वारा किसी भी स्थानांतरण,,, समामेली कंपनी में उनके द्वारा आयोजित एक शेयर या शेयर किया जा रहा है अगर
(क) स्थानांतरण एकीकृत कंपनी में किसी भी शेयर या शेयरों का उसे आवंटन के विचार में बना है, और
(बी) एकीकृत कंपनी एक भारतीय कंपनी है;
             4 [(VIIa) एक पूंजी परिसंपत्ति के किसी भी स्थानांतरण, (1) एक और अनिवासी करने के लिए एक अनिवासी द्वारा भारत से बाहर किए गए अनुभाग 115AC, की उपधारा में निर्दिष्ट बांड या शेयरों जा रहा है;]
             5 [(आठ) भारत में कृषि भूमि के किसी भी स्थानांतरण मार्च, 1970 के 1 दिन पहले प्रभावित;]
             6 [(नौ) एक पूंजी परिसंपत्ति के किसी भी स्थानांतरण, कला, पुरातात्विक, वैज्ञानिक या कला संग्रह, पुस्तक पांडुलिपि, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ या प्रिंट, सरकार या किसी विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय संग्रहालय, नेशनल आर्ट गैलरी के किसी भी काम किया जा रहा है राष्ट्रीय अभिलेखागार या ऐसे किसी अन्य सार्वजनिक संग्रहालय या अधिसूचित संस्था 7 राष्ट्रीय महत्व का हो या किसी भी राज्य या राज्य भर में यश के होने की आधिकारिक राजपत्र में केन्द्र सरकार द्वारा.
                         स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों. के लिए, "विश्वविद्यालय" का अर्थ है एक विश्वविद्यालय की स्थापना या निगमित द्वारा या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत घोषित एक संस्था भी शामिल है (1956 का 3) , कि अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक विश्वविद्यालय होना;]
             8 [के रूपांतरण के माध्यम से (एक्स) किसी भी स्थानांतरण 9 शेयरों या कि कंपनी के डिबेंचरों में एक कंपनी के [बांड या] डिबेंचर, से किसी में डिबेंचर, शेयर या जमा प्रमाण पत्र,.]

 

             97A.प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
98 खण्ड (द्वितीय) वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1988/01/04. पहले अपनी चूक, खंड (iii) के तहत के रूप में खड़ा था:
"(द्वितीय) व्यक्तियों या व्यक्तियों के अन्य सहयोग की एक फर्म, शरीर के विघटन पर राजधानी की संपत्ति के किसी भी वितरण;"
99.वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा डाला 1965/01/04.
1वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा डाला 1988/01/04.
प्र.20. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1967/01/04.
(3)वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा डाला 1993/01/04.
(4)वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा डाला 1992/01/06.
प्र.5. वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा डाला 1970/01/04.
प्र.6. वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा डाला 1977/01/04.
प्र.7.        अधिसूचित सार्वजनिक संस्था के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
8 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1991, wref 1962/01/04.
9 वित्त अधिनियम, 1992, wref द्वारा डाला 1962/01/04.

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