धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी
धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी
468.जो कोई यह आशय रखते हुए जालसाजी करेगा कि उस दस्तावेज [या इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख] का उपयोग धोखाधड़ी के प्रयोजन के लिए किया जाएगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

