रात्रिकाल में छिपकर गृह-अनधिकृत प्रवेश या गृह-भेदन में सम्मिलित सभी व्यक्तियों का दंडनीय होना, जब उनमें से किसी एक द्वारा मृत्यु या गंभीर चोट कारित की गई हो
रात्रिकाल में छिपकर गृह-अनधिकृत प्रवेश या गृह-भेदन में सम्मिलित सभी व्यक्तियों का दंडनीय होना, जब उनमें से किसी एक द्वारा मृत्यु या गंभीर चोट कारित की गई हो
460.यदि रात्रि में छिपकर गृह-अनधिकृत प्रवेश या रात्रि में गृह-भेदन करते समय, ऐसे अपराध का दोषी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को स्वेच्छा से मृत्यु या घोर उपहति पहुंचाएगा या पहुंचाने का प्रयत्न करेगा, तो रात्रि में गुप्त गृह-अतिचार या रात्रि में गृह-भेदन करने में संयुक्त रूप से संलिप्त प्रत्येक व्यक्ति को आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकती है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

