आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

धारा 46

समापनाधीन कंपनियों द्वारा आस्तियों के वितरण पर पूंजी अभिलाभ

धारा

धारा संख्या

46

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1991

समापनाधीन कंपनियों द्वारा आस्तियों के वितरण पर पूंजी अभिलाभ

समापनाधीन कंपनियों द्वारा आस्तियों के वितरण पर पूंजी अभिलाभ
राजधानी परिसमापन में कंपनियों द्वारा संपत्ति के वितरण पर लाभ.
प्र.46.(1) एक कंपनी की संपत्ति अपने परिसमापन पर अपने शेयरधारकों को वितरित कर रहे हैं, जहां धारा 45 में निहित कुछ होते हुए भी, इस तरह के वितरण खंड 45 के उद्देश्यों के लिए कंपनी ने एक हस्तांतरण के रूप में नहीं माना जाएगा.
एक कंपनी के परिसमापन पर एक शेयरधारक कंपनी से कोई पैसा या अन्य संपत्ति प्राप्त करता है कहां (2), वह इसलिए प्राप्त धन या के बाजार मूल्य के संबंध में, सिर "पूंजीगत लाभ" के तहत आय कर के दायरे में होगी वितरण की तारीख पर अन्य परिसंपत्तियों, धारा 2 के खंड (22) और इतने पर पहुंचे राशि के उप - खंड (ग) के अर्थ के भीतर लाभांश के रूप में मूल्यांकन राशि से कम के रूप का पूरा मूल्य होना समझा जाएगा धारा 48 के प्रयोजनों के लिए विचार.

फ़ुटनोट