आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 46

धारा 115ञख का संशोधन

धारा

धारा संख्या

46

अध्याय शीर्षक

अध्याय III - प्रत्यक्ष कर

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

2009

धारा 115ञख का संशोधन

धारा 115ञख का संशोधन

धारा 115ञख का संशोधन

46. आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख में,-

() उपधारा (1) में 1 अप्रैल, 2010 से, -

(i) "1 अप्रैल, 2007" अंकों और शब्द के स्थान पर "1 अप्रैल, 2010" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "दस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, "पन्द्रह प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ;

() उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के पश्चात्, स्पष्टीकरण 1 के खंड () के पश्चात्, "यदि खंड () से खंड () में निर्दिष्ट कोई रकम लाभ-हानि विकलित की जाती है और उसमें से निम्नलिखित रकम घटा दी जाती है,-" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा और 1 अप्रैल, 2001 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :-

"() किसी आस्ति के मूल्य में कमी के लिए व्यवस्था किए जाने के रूप में अलग रखी गई रकम या रकमें,

यदि खंड () से खंड () में निर्दिष्ट कोई रकम लाभ-हानि लेखा में विकलित की जाती है और उसमें से निम्नलिखित रकम घटा दी जाती है,-"।

 

 

वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2009

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