बैंक द्वारा अपेक्षित बयान, आदि, प्रस्तुत करने के लिए गैर बैंकिंग संस्थानों की ड्यूटी
बैंक द्वारा अपेक्षित विवरण आदि प्रस्तुत करने का गैर-बैंकिंग संस्थाओं का कर्तव्य ।
45ड. प्रत्येक गैर-बैंकिंग संस्था का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अध्याय के उपबंधों के अधीन मांगे गए विवरण, सूचना या ब्यौरे प्रस्तुत करे तथा उसे दिए गए किसी भी निर्देश का अनुपालन करे।

