कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए गृह-अनधिकृत प्रवेश करना
कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए गृह-अनधिकृत प्रवेश करना
451.जो कोई कारावास से दण्डनीय कोई अपराध करने के लिए गृह-अनधिकृत प्रवेश करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकती है, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा; और यदि किया जाने वाला अपराध चोरी है, तो कारावास की अवधि सात वर्ष तक की हो सकती है।

