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वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 451

कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए गृह-अनधिकृत प्रवेश करना

धारा

धारा संख्या

451

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

भारतीय दंड संहिता, 1860

वर्ष

कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए गृह-अनधिकृत प्रवेश करना

कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए गृह-अनधिकृत प्रवेश करना

कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए गृह-अनधिकृत प्रवेश करना

451.जो कोई कारावास से दण्डनीय कोई अपराध करने के लिए गृह-अनधिकृत प्रवेश करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकती है, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा; और यदि किया जाने वाला अपराध चोरी है, तो कारावास की अवधि सात वर्ष तक की हो सकती है।

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