धारा 80जजख का संशोधन
खंड 80HHB का संशोधन.
प्र.45. आयकर अधिनियम की धारा 80HHB में, जून, 1999, के 1 दिन से प्रभावी -
(क) उप - धारा (3), -
(I) खंड (क) के बाद, निम्न खंड अर्थात्, डाला जाएगा: -
"(आइए) निर्धारिती को प्रमाणित, (2) धारा 288, विधिवत ऐसे एकाउंटेंट द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित की उप - धारा नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित एक एकाउंटेंट से निर्धारित प्रपत्र में एक प्रमाण पत्र, आय से उनकी वापसी के साथ साथ, प्रस्तुत है कि कटौती सही ढंग से इस धारा के प्रावधानों के अनुसार दावा किया गया है, ";
(Ii) खंड (ग), "मुख्य आयुक्त जहां" और शब्द के साथ समाप्त "इस संबंध में अनुमति दे सकता है" शब्दों के साथ शुरुआत हिस्से के लिए, सक्षम प्राधिकारी के रूप में ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर शब्दों "इस में अनुमति दे सकता है ओर "प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ख) उप - धारा (3), निम्नलिखित विवरण, अर्थात् डाला जाएगा: -
'स्पष्टीकरण खंड के प्रयोजनों (iii). के लिए, अभिव्यक्ति "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ है भारतीय रिजर्व बैंक या भुगतान और विदेशी मुद्रा में लेन - देन को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अधिकृत है के रूप में इस तरह के अन्य प्राधिकारी. '.

