पूँजीगत लाभ
ई-पूंजीगत लाभ
पूंजीगत लाभ
45. 1 [1] कोई लाभ या पिछले वर्ष में प्रभावित एक पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले लाभ, के रूप में अन्यथा में प्रदान बचाने जाएगा वर्गों 53 और 54 , सिर "पूंजीगत लाभ" के तहत आय-कर के दायरे में हो, और हो जाएगा स्थानांतरण जगह ले ली, जिसमें पिछले वर्ष की आय नहीं समझा.
2 ऐसे शेयर शेयर प्रीमियम खाता के बाहर पूरी तरह से जारी किए जाते हैं, जब तक [(2) उप-धारा में निहित बावजूद (1), किसी भी शेयर बोनस के माध्यम से कंपनी द्वारा आबंटित किया जाता है जिसे हर इक्विटी शेयरधारक, प्रभारित किया जाएगा तारीख पर ऐसे शेयरों की उचित बाजार मूल्य के बराबर राशि पर इस तरह के शेयरों के संबंध में सिर "पूंजीगत लाभ" के तहत आयकर में इस तरह के आवंटन और इस तरह की राशि करेगा की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के बाद अगले तीस दिन की उक्त अवधि के बाद अगली तारीख गिर जाता है, जिसमें पिछले वर्ष की आय माना जाएगा:
ऐसे शेयरों शेयर-व्यापार में निर्धारिती की या ऐसे शेयरों अगर अप्रैल, 1964 के 1 दिन पहले आवंटित किए गए थे में शामिल किए गए हैं अगर आयकर इस उपधारा के तहत प्रभार्य नहीं होगी बशर्ते कि:
में निहित है कि आगे कुछ भी नहीं प्रदान की धारा 48 इस उपधारा के तहत सिर "पूंजीगत लाभ" के अंतर्गत आय प्रभार्य को लागू नहीं होगी.
स्पष्टीकरण. यह इसके द्वारा सिर के नीचे कि आय प्रभार्य घोषित किया जाता है, शंकाओं को दूर करने के लिए इस इस उपधारा के तहत "पूंजीगत लाभ," इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, लघु अलावा अन्य पूंजीगत परिसंपत्तियों से संबंधित पूंजीगत लाभ के रूप में माना जाएगा टर्म कैपिटल संपत्ति.
(3) जहां एक निर्धारिती (2) कि उप में निर्दिष्ट तीस दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले उसके द्वारा स्थानांतरित कर रहे उप-धारा के तहत "पूंजीगत लाभ" सिर के तहत आय-कर के दायरे में है, जो के संबंध में किसी भी शेयर -section, इस तरह के हस्तांतरण से होने वाली किसी मुनाफे या लाभ उसकी कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा.
(4) के रूप में अन्यथा उप-धारा (3) में प्रदान बचाने के लिए, कुछ भी नहीं उप-धारा (2) में निहित है कि उप-खंड में निर्दिष्ट किसी शेयरों के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ और लाभ के शामिल किए जाने में बाधा माना जाएगा ऐसे शेयरों उसके द्वारा स्थानांतरित कर रहे हैं, जिसमें किसी भी पिछले साल के लिए निर्धारिती की कुल आय में.]
1 वित्त अधिनियम, 1964 द्वारा उप-धारा (1), प्रभावी रूप renumbered 1964/01/04.
2 वित्त अधिनियम, 1964, दिनांक द्वारा डाला 1964/01/04.
[वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित, 1964]

