पूँजीगत लाभ
ई. पूंजीगत लाभ
पूंजीगत लाभ.
प्र.45. (1) को पिछले वर्ष में प्रभावित एक पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या लाभ, के रूप में अन्यथा वर्गों में प्रदान बचाने जाएगा † [ 53 , 54 , 54 बी * और 54 सी ] सिर के तहत आयकर करने chargable हो "पूंजीगत लाभ", और हस्तांतरण जगह ले ली है, जो पिछले वर्ष की आय होना समझा जाएगा.
[(2) (4) 1966/01/04 से प्रभावी, वित्त अधिनियम, 1966 के द्वारा छोड़े गए]
[वित्त अधिनियम, 1973 द्वारा संशोधित]

