पूँजीगत लाभ
ई -. पूंजीगत लाभ
पूंजीगत लाभ.
प्र.45. 72 [(1)] को पिछले वर्ष में प्रभावित एक पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या लाभ, के रूप में अन्यथा वर्गों में प्रदान बचाने के लिए करेगा 73 [ 53 , 54 , 54B , 74 [***] 75 [ 76 [ 54D , 77 [ 54E , 54F और 54g ]]]], सिर "पूंजीगत लाभ" के तहत आय कर के दायरे में हो, और हस्तांतरण जगह ले ली है, जो पिछले वर्ष की आय होना समझा जाएगा.
78 [(2) उप - धारा में किसी बात के होते हुए भी (1), मुनाफा या में एक पूंजी परिसंपत्ति के मालिक, या के रूप में उसके द्वारा इसके उपचार ने रूपांतरण के माध्यम से स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाले लाभ के स्टॉक में व्यापार एक की उसके द्वारा पर किए गए व्यापार स्टॉक में व्यापार में इस तरह बेचा जाता है, जिसमें पिछले साल की अपनी आय के रूप में आय कर के दायरे में है या नहीं तो उसके द्वारा तबादला हो सकता है और, के प्रयोजनों के लिए करेगा वर्गों 48 , संपत्ति का उचित बाजार मूल्य इस तरह के रूपांतरण या उपचार की तारीख को प्राप्त या पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण का एक परिणाम के रूप में एकत्रित विचार का पूरा मूल्य नहीं समझा जाएगा.]
79 [(3) वह है या हो जाता है जिसमें व्यक्तियों (एक कंपनी या एक सहकारी समिति नहीं किया जा रहा) के व्यक्तियों या शरीर की एक फर्म या अन्य सहयोग करने के लिए एक व्यक्ति द्वारा एक पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले लाभ या लाभ इस तरह के हस्तांतरण जगह लेता है और, के प्रयोजनों के लिए, जिसमें अन्यथा एक साथी या सदस्य, पूंजी योगदान के माध्यम से या, पिछले वर्ष के अपने आय के रूप में कर के दायरे में होगी वर्गों 48 , के खाते की किताबों में दर्ज की गई राशि पूंजी परिसंपत्ति के मूल्य के रूप में फर्म, संस्था या शरीर प्राप्त या पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण का एक परिणाम के रूप में एकत्रित विचार का पूरा मूल्य नहीं समझा जाएगा.
(4) व्यक्तियों (एक कंपनी या एक सहकारी समिति न हो) या व्यक्ति या शरीर की एक फर्म या अन्य संघ के विघटन पर पूंजीगत परिसंपत्तियों के वितरण के माध्यम से एक पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले लाभ या लाभ कहा हस्तांतरण जगह लेता है और, के प्रयोजनों के लिए, जिसमें अन्यथा, पिछले वर्ष की फर्म, संस्था या शरीर की आय के रूप में कर के दायरे में होगी वर्गों 48 , ऐसी की तिथि पर संपत्ति का उचित बाजार मूल्य स्थानांतरण प्राप्त या स्थानांतरण का एक परिणाम के रूप में एकत्रित विचार का पूरा मूल्य नहीं समझा जाएगा.]
80 [(5) उप - धारा में किसी बात के होते हुए भी (1), जहां पूंजी लाभ किसी भी कानून के तहत अनिवार्य अधिग्रहण के माध्यम से एक हस्तांतरण, या निर्धारित किया गया था विचार है, जिसके लिए एक स्थानांतरण किया जा रहा है, एक पूंजी परिसंपत्ति के स्थानांतरण से पैदा होती है या केन्द्र सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक, और इस तरह के हस्तांतरण किसी भी अदालत द्वारा बढ़ाया या आगे बढ़ाया है, ट्रिब्यूनल या अन्य प्राधिकारी, पूंजीगत लाभ, अर्थात् निम्नलिखित तरीके से कार्रवाई की जाएगी के लिए मुआवजा या ध्यान द्वारा अनुमोदित: -
(क) पहले उदाहरण में सम्मानित किया या, जैसा भी मामला हो, ध्यान केन्द्र सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहले उदाहरण में निर्धारित या अनुमोदित मुआवजे के संदर्भ में अभिकलन पूंजी लाभ के तहत आय के रूप में प्रभार्य होगी स्थानांतरण जगह ले ली है, जो पिछले वर्ष के सिर "पूंजीगत लाभ"; और
(ख) मुआवजा या विचार बढ़ाया या आगे कोर्ट, ट्रिब्यूनल या अन्य प्राधिकारी द्वारा बढ़ाया है जिसके द्वारा राशि उस राशि से प्राप्त की है जो पिछले वर्ष के सिर "पूंजीगत लाभ" के अंतर्गत आय प्रभार्य हो समझा जाएगा निर्धारिती.
स्पष्टीकरण: इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए -
खंड (ख) में निर्दिष्ट राशि के संबंध में (मैं), अधिग्रहण की लागत और सुधार की लागत शून्य हो लिया जाएगा;
(Ii) इस उप - धारा के प्रावधानों के हस्तांतरण से पहले अप्रैल, 1988 के 1 दिन के लिए जगह ले ली है, जहां एक मामले में भी लागू नहीं होगी;
(Iii) हस्तांतरण, या किसी अन्य कारण से, बढ़ा हुआ मुआवजा या विचार किसी भी अन्य व्यक्ति से प्राप्त की है जिसने व्यक्ति की मौत का कारण से, खंड (ख) में निर्दिष्ट राशि होना समझा जाएगा जहां ऐसे अन्य व्यक्ति का, सिर "पूंजीगत लाभ 'के तहत कर के दायरे में आय,.]
72 वित्त अधिनियम, 1964 से प्रभावी द्वारा डाला 1964/01/04. "(1)" (2) के लिए उप वर्गों की चूक के साथ छोड़ दिया गया है समझा (4) वित्त अधिनियम, 1966 के द्वारा, प्रभावी 1966/01/04 और उप - धारा की प्रविष्टि के साथ सम्मिलित किया गया समझा (2) कराधान कानून (संशोधन) द्वारा अधिनियम, 1984 से प्रभावी 1985/01/04.,
73 . "53,54 और 54B" वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा "53 और 54" के लिए एवजी 1970/01/04; वित्त अधिनियम, 1972 द्वारा "53, 54 और 54B" एवजी के लिए "53, 54, 54B और 54c", 1973/01/04 और "53, 54, 54B, 54c और 54D" प्रभावी, "53, 54 के लिए एवजी 54B और वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा 54c " 1974/01/04.
74 वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए "54c" 1976/01/04.
७५. "और 54D" वित्त से (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी के लिए एवजी 1978/01/04.
७६. वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा "54D और 54E" के लिए एवजी 1983/01/04.
77 वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "54E और 54F" के लिए एवजी 1988/01/04.
७८. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1984 से प्रभावी 1985/01/04. मूल उप - धारा (2) वित्त अधिनियम, 1964, 1964/01/04 से प्रभावी और बाद में वित्त अधिनियम, 1966 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए पर द्वारा डाला गया था 1966/01/04.
79 वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1988/01/04. मूल उप वर्गों (3) और (4) 1964/01/04 और बाद में वित्त अधिनियम, 1966 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए पर प्रभावी वित्त अधिनियम, 1964, द्वारा डाला गया 1966/01/04.
80 वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1988/01/04.
[वित्त अधिनियम, 1989 और प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 के द्वारा संशोधित]

